उपभोक्ता फोरम ने लगाया एक लाख 57 हजार का जुर्माना
बांका। एक संवाददाताबांका। एक संवाददाता बांका के अमरपुर निवासी कौशल अचार्जी के परिवाद पर फैसला देते हुए बांका उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष...

बांका। एक संवाददाता
बांका के अमरपुर निवासी कौशल अचार्जी के परिवाद पर फैसला देते हुए बांका उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ने फाइनेंस कंपनी पर एक लाख 57 हजार रुपए का हर्जाना परिवादी को दिए जाने का आदेश निर्गत किया है। फोरम के अध्यक्ष प्रेमचंन्द्र पांडेय व सदस्य मो. महफूज आलम के द्वारा निर्गत आदेश में कहा गया है कि अमरपुर काशपुर निवासी कौशल अचार्जी के द्वारा परिवाद दायर कर कहा गया था कि उन्होंने बोलेरो मैक्सी ट्रक खरीदारी की थी। इसके लिए महिन्द्रा फाइनेंस से ऋण लिया गया था। जिसमें महिन्द्रा फाइनेंस के द्वारा एग्रीमेंट के बाद भी उनके वाहन को जब्त कर लिया गया था। इसकी सुनवाई चल रही थी। फोरम ने कहा है कि विपक्षी के द्वारा इस मामले में कोई गवाही व प्रमाण नहीं दिया गया। फैसला में कहा गया है कि महिन्द्रा फाइनेंस के द्वारा परिवादी को कुल एक लाख 57 हजार रुपया दो माह के अंदर भुगतान किया जाए। अगर समय से राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो विधिक अधिकार 9 प्रतिशत ब्याज सहित राशि वसूल कराएगी। मामले में परिवादी की ओर से वकील चंद्रमोहन झा ने बहस में भाग लिया।
