
नए साल में जनवितरण प्रणाली से नये अनुपात में आवंटित होगा गेहूं और चावल
धोरैया(बांका)संवाद सूत्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत माह जनवरी 2026 से अगले
धोरैया(बांका)संवाद सूत्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत माह जनवरी 2026 से अगले आदेश तक खाद्यान्न क़े मासिक उपावंटन में बदलाव किया गया है। बदलाव करते हुए कहा गया है की वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अच्छादीत अंत्योदय एवं पूर्विकताप्राप्त श्रेणी क़े लाभुकों क़े लिए 1:4 क़े अनुपात में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसमे अंत्योदय परिवार को 7 किलो गेहूं और 28 किलो चावल तथा पूर्विकताप्राप्त लाभुकों को 1किलो गेहूं व 4 किलो चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार क़े द्वारा राज्य अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अच्छादित अंत्योदय एवं पूर्वीकता प्राप्त लाभुकों क़े लिए बदलाव करते हुए अंत्योदय लाभुकों क़े लिए 14 किलो गेहूं व 21 किलो चावल जबकि पूर्वीकता प्राप्त लाभुकों को 2 किलो गेहूं व 3 किलो चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

जो अगले आदेश तक जारी जारी रहेगा। जिसको लेकर विभाग से आदेश जारी कर दिया गया है। आईसीडीएस के पोषाहार से अवैध उगाही करने का डेटा ऑपरेटर पर आरोप लगाते हुए राजद नेता ने निगरानी को दिया आवेदन,मचा हड़कंप। धोरैया(बांका) सूत्र बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर कुंदन कुमार के द्वारा पोषाहार की राशि से 3500 से 4000 की राशि वसूलने, फल एवं अंडे की राशि से आधी रकम लेने, बच्चों को पोषाहार नहीं मिलने, चयन मुक्ति की धमकी दिए जाने आदि का आरोप लगाते हुए धोरैया विधानसभा के पूर्व राजद प्रत्याशी त्रिभुवन दास एवं पप्पू यादव के द्वारा वरीय प्रभारी पदाधिकारी निगरानी आईसीडीएस निदेशालय को आवेदन देते हुए जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। जहां वरीय पदाधिकारी निगरानी आईसीडीएस निदेशालय के द्वारा त्रिभुवन दास व पप्पू यादव क़े द्वारा लगाए गए आरोप के संबंध में लिखित संपुष्टि के साथ-साथ शपथ पत्र 15 दिनों के अंदर दिए जाने की बात कही है। ताकि लगाए गए आरोप पर साक्ष्य के साथ अग्रतर कारवाई की जा सके। मालूम हो पोषाहार की राशि वसूल के आरोप में आवेदन देने की सूचना मिलने पर आईसीडीएस कार्यालय में हड़कंप मच गया है।

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