बांका : सीएससी के माध्यम से पेंशनरों का नि:शुल्क हो रहा जीवन प्रमाणकरण
बिहार के समाज कल्याण विभाग ने सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए 31 मार्च 2026 तक जीवन प्रमाणीकरण कराने की सूचना दी है। यह प्रक्रिया 22 दिसंबर 2025 से कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से निःशुल्क शुरू होगी। पेंशनधारियों की मृत्यु की सूचना मिलने पर पेंशन रोकने और डाटाबेस अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं।

बांका, एक संवाददाता। सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक-710 दिनांक-17.03.2026 द्वारा सूचित किया गया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के सभी पेंशनधारियों का 31.03.2026 तक जीवन प्रमाणीकरण कराया जाना है। विदित हो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के मृत पेंशनधारियों को चिन्हित करते हुए इसे ई-लाभर्थी पोर्टल के डाटाबेस में अपडेट करने हेतु कॉमन सर्विस सेन्टर (सीएससी) के माध्यम से निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण दिनांक-22.12.2025 से आरंभ है। सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत सभी छः पेंशन योजना यथा- मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एवं बिहार निःशक्तता पेंशन योजनाओं के सभी पेंशनधारियों को आवश्यक रूप से जीवन प्रमाणीकरण कराया जाना है।
अभी तक जिले में 1,80,521 पेंशनधारियों का जीवन प्रमणीकरण किया गया है। सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण नहीं होने के कारण मृत पेंशनधारी की सूचना डाटाबेस में अपडेट नहीं की जा सकी है। विभाग के द्वारा जीवन प्रमाणीकरण हेतु अंतिम तिथि 31.03.2026 तक निर्धारित की गई है, तबतक जीवन प्रमाणीकरण सम्पन्न करा लें। दिनांक 31.03.2026 के उपरांत केवल उन्हीं पेंशनधारी को पेंशन दिया जायेगा, जिनका प्रमाणीकरण किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों की मृत्यु होने की स्थिति में निम्न कार्रवाई की जानी है। यदि किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के मृत्यु की सूचना प्राप्त होती है तो उनका मृत्यु प्रमाण-पत्र या मृत पेंशनधारी के परिवार / निकट संबंधी से लिखित रूप में मृत्यु की सूचना प्राप्त की जाय। अगर किसी पेंशनधारी के मृत्यु होने की सूचना प्राप्त होती है एवं उनका मृत्यु प्रमाण-पत्र या परिवार / निकट संबंधी से इसकी पुष्टि नहीं होती है तो ऐसे पेंशनधारियों का पेंशन रोक दिया जाय। स्टॉप पेंशनधारियों की सूचना पंचायत भवन एवं अन्य सार्वजनिक स्थल पर प्रकाशित कराया जाय। मृत्यु की पुष्टि के उपरांत ही पेंशनधारियों को ई-लाभार्थी पोर्टल पर डेथ मार्क किया जाय। किसी पेंशनधारी को मृत घोषित कर पेंशन बन्द करने की कार्रवाई संबंधित मामला यदि प्रकाश में आता है तो उक्त मामलों की उच्च स्तरीय जाँच करायी जाय, ताकि पेंशनधारियों को अन्य कारणों से परेशान नहीं किया जा सके।
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