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तीन दिनों के भीतर ही लेना होगा वारंट

अपराधिक मामलों में एसपी की रिपोर्ट निकलने के तीन दिनों के अंदर अनुसंधानकर्ता को न्यायालय में आवेदन देकर अभियुक्त के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट प्राप्त करना होगा। वारंट का तामिला भी तीन दिनों में करना...

तीन दिनों के भीतर ही लेना होगा वारंट
हिन्दुस्तान टीम,बगहाWed, 05 Feb 2020 04:57 PM
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अपराधिक मामलों में एसपी की रिपोर्ट निकलने के तीन दिनों के अंदर अनुसंधानकर्ता को न्यायालय में आवेदन देकर अभियुक्त के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट प्राप्त करना होगा। वारंट का तामिला भी तीन दिनों में करना है। यदि अभियुक्त फरार है तो इस्तेहार व कुर्की की कार्रवाई करनी होगी। ऐसा नहीं होने पर कांड के अनुसंधानकर्ता के साथ थानाध्यक्ष भी जवाबदेह होंगे। यह आदेश पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार ने मंगलवार को जारी किया है। एसपी के आदेश में कहा गया है कि कांडों के निष्पादन में तेजी लाने की जरूरत है। क्योंकि विलंब होने से पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने में देरी होती है। एसपी ने आदेश दिया है कि किसी भी अनुसंधानकर्ता द्वारा केस में लिखी गयी डायरी दो महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। डायरी अपटूडेट होने से कांड के अनुसंधान सही काम का पता चलता है। वहीं नरकटियागंज एसडीपीओ सूर्यकांत चौबे व बेतिया एसडीपीओ पंकज कुमार रावत को एसपी ने कहा है कि अनुसंधान व निर्देश का पालन किए गए कांड की रिपोर्ट जारी करें। इससे केस का डिस्पोजल होगा वअभियुक्तों के विरुद्ध ट्रायल शुरू हो पाएगा।

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