11 दस्तावेजों के आधार पर कर सकते हैं मतदान
लोकसभा चुनाव में बिना वोटर आईडी कार्ड के भी वोट डाला जा सकता है। बशर्ते मतदाता सूची में नाम अनिवार्य रुप से होना चाहिए। निर्वाचन आयोग के अनुसार जिन मतदाताओं के पास फोटोयुक्त पहचान पत्र नही है लेकिन...
लोकसभा चुनाव में बिना वोटर आईडी कार्ड के भी वोट डाला जा सकता है। बशर्ते मतदाता सूची में नाम अनिवार्य रुप से होना चाहिए। निर्वाचन आयोग के अनुसार जिन मतदाताओं के पास फोटोयुक्त पहचान पत्र नही है लेकिन मतदाता सूची में नाम शामिल है वह अपने मताधिकार का प्रयाग कर सकता है। इसके लिए चुनाव आयोग ने 11 वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है।
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पत्र के अनुसार जिन मतदाताओं के पास पहचान पत्र नही है वह मतदान केंद्रो पर जाकर अपना पासर्पोट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य व केंद्र सरकार के लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गयी फोटोयुक्त पासबूक, पैनकार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा निर्गत किये गये स्मार्ट कार्ड, मनरेगा का जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड्र फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज व आधार कार्ड दिखाकर अपना वोट दे सकेंगे। सांसद, विधायक व विधान परिषद सदस्य सदन के परिचय पत्र पर अपना वोट दे सकेंगे। बिना पहचान पत्र वाले वोटरों के लिए इस बार भी निर्वाचन आयोग ने जिला प्रशासन को जारी पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि प्रवासी निर्वाचक अपने पासर्पोट में उल्लेखित विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20- क के अधीन निर्वाचक नामावली में यदि पंजीकृत है तो वह अपना मूल पासर्पोट दिखाकर वोट दे सकते है।