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चरस तस्करी में दो को 10-10 वर्ष की सजा

जिला जज अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने चरस के साथ रंगे हाथ पकड़े गए दो अभियुक्तों को 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनायी। दोनों तस्करों को एक-एक लाख रुपया अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने...

चरस तस्करी में दो को 10-10 वर्ष की सजा
हिन्दुस्तान टीम,बगहाWed, 30 May 2018 11:52 PM
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जिला जज अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने चरस के साथ रंगे हाथ पकड़े गए दो अभियुक्तों को 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनायी। दोनों तस्करों को एक-एक लाख रुपया अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्तों को दो-दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। सजायाफ्ता तस्कर चौतरवा थाना क्षेत्र के परसौनी निवासी छोटू राव उर्फ मणिशेक तथा शिकारपुर हरदिया चौक निवासी विनय शर्मा है। कोर्ट ने मामले में एक अन्य आरोपित मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अवरैया निवासी कुंदन तिवारी को मामले में निर्दोष पाया। इस कारण उसे बरी कर दिया। विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार ने बताया कि 19 जुलाई 2016 को शिकारपुर थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह को सूचना मिली कि तीन व्यक्ति पोखरा चौक के समीप संदिग्ध अवस्था में कुछ समान लेकर खड़े हैं। सूचना पर थानाध्यक्ष पुलिस दल के साथ पोखरा चौक के समीप पहुंचे। पुलिस जीप देख तीनों व्यक्ति भागने लगे। खदेड़ कर पुलिस ने छोटू राव उर्फ मणिशेक तथा विनय शर्मा को पकड़ लिया। वहीं कुंदन तिवारी भागने में सफल रहा। पकड़ाए दोनों व्यक्तियों की तलाशी लेने पर दोनों के पास से पॉलिथिन के बैग में रखा एक-एक किलो चरस बरामद किया गया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे ट्रेन पकड़कर गोरखपुर जाने वाले थे। मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गयी।

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