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छात्रा से छेड़खानी में शिक्षक को पांच साल की सजा

बेतिया | हिसं/विसं साठी थाने के सिरिसिया गांव निवासी सरकारी विद्यालय के शिक्षक संतोष...

छात्रा से छेड़खानी में शिक्षक को पांच साल की सजा
हिन्दुस्तान टीम,बगहाSun, 17 Jan 2021 10:40 PM
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बेतिया | हिसं/विसं

साठी थाने के सिरिसिया गांव निवासी सरकारी विद्यालय के शिक्षक संतोष महतो को नाबालिग स्कूली छात्रा से छेड़खानी व जान मारने के प्रयास के मामले में पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार प्रथम ने सजा सुनायी है। न्यायाधीश नें शिक्षक को पॉक्सो में पांच वर्ष व 20 हजार का अर्थदंड और छेड़खानी में तीन साल की सजा सुनायी है। दोनों सजा साथ-साथ चलेगी। इसकी जानकारी पॉक्सो के स्पेशल पीपी जयशंकर तिवारी ने दी।

उन्होंने बताया कि साठी थाना क्षेत्र के एक गांव से 15 वर्षीय स्कूली छात्रा अपने विद्यालय में पढ़ने जा रही थी। रास्ते में एक पुल के समीप संतोष महतो व एक अज्ञात अपराधी ने लड़की को पीछे से पकड़ लिया। गमछा से उसका मुंह ढक दिया। इसके बाद दोनों अपराधी उसे उठाकर गन्ने के खेत में ले गए। वहां पर दोनों ने लड़की के साथ मारपीट शुरू कर दी। उसे पटक कर गला दबाने लगे। लड़की के चिल्लाने पर आस पास के लोग मौके पर पहंुचे तो आरोपी वहां से फरार हो गए।

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