छात्रा से छेड़खानी में पांच वर्ष की सुनाई सजा
बेतिया | विधि संवाददाता कोचिंग कर लौट रही छात्राओं के साथ छेड़खानी करने के एक
बेतिया | विधि संवाददाता
कोचिंग कर लौट रही छात्राओं के साथ छेड़खानी करने के एक मामले में पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार ने तीन अभियुक्तों को सजा सुनायी है। विशेष न्यायाधीश ने बैरिया थाना क्षेत्र के खिरियिाघाट चौतरिया टोला निवासी गरीब कुमार , रघु कुमार तथा अखिलेश कुमार पॉक्सो एक्ट की धारा-09 में पांच वर्ष कारावास समेत 20 हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया है।
वहीं भादवि की धारा 354डी में तीन वर्ष व 354 में एक वर्ष कारावास की सजा साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है। इसकी जानकारी विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि दो अगस्त 2014 को कोचिंग से लौट रही तीन छात्राओं को एक मंदिर के पास रोक कर अभियुक्तों के द्वारा छेड़छाड़ किया जा रहा था। छात्राओं के चिल्लाने एवं शोर करने पर अगल-बगल के लोागें के आ जाने से अभियुक्त उन्हें छोड़ कर भाग खड़े हुए। मामले को लेकर एक छात्रा के पिता ने बैरिया थाने में अभियुक्तों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करायी थी।