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सुनवाई में गैरहाजिर रहने पर आदेश पारित नहीं : डीजे

सुनवाई के दौरान कोई पक्षकार अनुपस्थित रहता है तो उस मुकदमें में कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। वहीं किसी भी केस में अंतिम सुनवाई 31 मार्च तक नहीं की जाएगी। ये बातें जिला जज अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव...

सुनवाई में गैरहाजिर रहने पर आदेश पारित नहीं : डीजे
हिन्दुस्तान टीम,बगहाMon, 16 Mar 2020 11:09 PM
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सुनवाई के दौरान कोई पक्षकार अनुपस्थित रहता है तो उस मुकदमें में कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। वहीं किसी भी केस में अंतिम सुनवाई 31 मार्च तक नहीं की जाएगी। ये बातें जिला जज अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने कही। वे सोमवार को कोरोना वायरस से बचाव को ले उच्च न्यायालय पटना के निर्देश के आलोक में एक बैठक आयोजित की।

इसमें सभी न्यायायिक पदाधिकारियों को विशेष परिस्थिति में छोड़ 31 मार्च तक पक्षकारों को कोर्ट में नहीं बुलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि यह आदेश उच्च न्यायालय पटना के निर्देश के आलोक में है। न्यायालयों में कम से कम लोगों के आने की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने एवं कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाने की बात विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष योगेन्द्र मिश्रा से कही। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा केस में गवाही के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग का उपयोग किए जाने की बात कही। वहीं बैठक में उपस्थित सीएस डॉ. अरुण कुमार सिन्हा को न्यायालय को सेनेटाइज करने की व्यवस्था करने को भी कहा। साथ ही जेल सुपरीटेंडेंट को भी कैदियों को न्यायालय में पेशी नहीं कर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी उपस्थिति दर्ज कराने की बात कही। मौके पर एडीजे जयराम प्रसाद, योगेश शरण त्रिपाठी, एसीजेएम मनोरंजन झा, पंकज कुमार पांडेय, व्रजेश कुमार समेत अन्य न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित थे।

व्यवहार न्यायालय में होगी केवल इमरजेंसी सुनवाई : बगहा। कोरोना को देखते हुए व्यवहार न्यायालय बगहा में भी एहतियात बरतना शुरु कर दिया गया है। इस बावत जानकारी देते हुए विधिज्ञ संघ बगहा के अध्यक्ष इन्दुभूषण पांडेय ने बताया कि कोरोना को लेकर उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में अभी फिलहाल आपातकालीन मामलो की सुनवाई की जाएगी। अगर कोई पक्षकार या वादी नहीं आता है तो उसके विरुद्ध कोई निर्णय पारित नहीं किया जाएगा।

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