Hindi Newsबिहार न्यूज़बगहाMan Sentenced to 20 Years for Raping Minor Under Pretext of Sweets in Bettiah

नाबालिग से दुष्कर्म में 20 वर्ष कारावास की सजा

बेतिया में पॉक्सो एक्ट के तहत न्यायाधीश ने एक नाबालिग को मिठाई खिलाने के बहाने दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को 20 साल की सजा और 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। घटना 16 मार्च 2020 की है, जब...

 नाबालिग से दुष्कर्म में 20 वर्ष कारावास की सजा
Newswrap हिन्दुस्तान, बगहाFri, 9 Aug 2024 04:54 PM
हमें फॉलो करें

बेतिया। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने एक नाबालिग को मिठाई खिलाने का झांसा दे दुष्कर्म करने के एक मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अभियुक्त मझौलिया थाना क्षेत्र के रमपुरवा निवासी रौशन ठाकुर है। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि घटना 16 मार्च वर्ष 2020 की है। घटना के दिन अभियुक्त एक बच्ची को मिठाई खिलाने की बात कह अपने घर लेते गया। जहां नाबालिग का मुंह कपड़े से लपेट उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के चीखने चिल्लाने की आवाज पर एक ग्रामीण लड़की जब वहां पहुंची तो अभियुक्त बच्ची को छोड़ फरार हो गया।

लेटेस्ट   Hindi News,   बॉलीवुड न्यूज,  बिजनेस न्यूज,  टेक ,  ऑटो,  करियर ,और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें