मत्स्यजीवी समिति सदस्यों का होगी मुफ्त सुरक्षा बीमा
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सक्रिय सदस्यों का मुफ्त में सुरक्षा बीमा होगा। मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को एक वर्ष के लिए बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए पशु व...
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सक्रिय सदस्यों का मुफ्त में सुरक्षा बीमा होगा। मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को एक वर्ष के लिए बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए पशु व मत्स्य संसाधन विभाग ने 50 प्रतिशत अंशदान प्रीमियम के रुप में लागत व्यय पर योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिला मत्स्य पदाधिकारी मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सुरक्षा बीमा 31 मई तक लागू रहेगी। प्रीमियम के रुप में लाभुकों से कोई राशि नहीं ली जाएगी। इसके लिए मत्स्यजीवी सहयोग समिति के 18 से 70 वर्ष के सदस्य का किसी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु अथवा स्थायी रुप से पूर्ण अपंगता की स्थिति में उनके आश्रित को बीमा कवरेज का लाभ मिलेगा। दुर्घटना में मृत्यु होने पर दो लाख व स्थायी अपंगता होने पर एक लाख की राशि बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किया जाएगा। प्रति सदस्य वार्षिक प्रीमियम 12 रुपये मात्र है। जिसका आधा-आधा व्यय भार क्रमश: भारत सरकार व राज्य सरकार करेगी।