आवेदन के समय इपिक नबंर जरूरी
अब मुख्यमंत्री वृद्वजन पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए मतदाता पहचान पत्र देना होगा। बिना मतदाता पहचान पत्र के बुजुगार्े को मुख्यमंत्री वृद्वजन पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। विभाग ने मुख्यमंत्री...
अब मुख्यमंत्री वृद्वजन पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए मतदाता पहचान पत्र देना होगा। बिना मतदाता पहचान पत्र के बुजुगार्े को मुख्यमंत्री वृद्वजन पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। विभाग ने मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए इपिक नबंर अनिवार्य कर दिया है।
इस योजना के तहत पहले आवेदन के दौरान आधार कार्ड व बैंक पासबुक की प्रति ही देनी होती थी। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी उमेश पटेल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। विभागीय सूत्रों की माने तो इस योजना के तहत बीते अप्रैल महीने से ही आवेदन प्राप्त किए जा रहे है। पूर्व में आवासीय सत्यापन के लिए मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य नही था। लेकिन अब इसको जरूरी कर दिया गया है। पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए मतदाता पहचान पत्र जरूरी कर दि ए जाने के कारण वैसे बुजुर्ग जिनके पास इपिक नही है उनकी परेशानी बढ़ गई है। बड़ी संख्या में इसके कारण बुजुगार्े के इससे वंचित होने का खतरा मंडराने लगा है। उल्लेखनीय है कि कई बुजुगार्े के नाम तो मतदाता सूची में दर्ज है। ऐसे लोगों के लिए इस योजना का लाभ पाना एक टेढ़ी खीर साबित हो रही है। परसौनी पंचायत के एक बुजुर्ग रामसुभाष महतो की माने तो उनको आज तक मतदाता पहचान पत्र नही मिला है। म शहनवाज, रामप्रसाद यादव, सुरेश साह समेत अन्य कई बुजुगार्े की भी यही समस्या है।