Hindi NewsBihar NewsBagaha NewsEight Sentenced to Life for Double Murder in Land Dispute in Bihar
दोहरे हत्या कांड में आठ को उम्र कैद की सुनायी सजा

दोहरे हत्या कांड में आठ को उम्र कैद की सुनायी सजा

संक्षेप: बेतिया में ज़मीनी विवाद के चलते हुई दोहरे हत्या कांड में जिला अपर सत्र न्यायाधीश ने आठ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ये सभी अभियुक्त रामश्रय यादव और विनोद यादव की हत्या में शामिल थे। घटना 22 मई...

Sun, 19 Oct 2025 10:03 PMNewswrap हिन्दुस्तान, बगहा
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बेतिया। ज़मीनी विवाद को लेकर हुई दोहरे हत्या कांड की सुनवाई करते हुए जिला अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अशिताब कुमार ने शनिवार को साठी थाना क्षेत्र के बसंतपुर निवासी रामश्रय यादव और विनोद यादव की हुई हत्या में आठ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ‌। न्यायाधीश ने अभियुक्त मुन्ना यादव ,उपेंद्र यादव, मनन यादव, ठग यादव, राजू यादव, त्रिलोकी यादव, विजय यादव, ददन यादव को भादवि की धारा 302/149 में आजीवन कारावास, 307/149 में दस वर्ष, 27 आर्म्स एक्ट में छह वर्ष, 147 में दो वर्ष, 148 में तीन वर्ष, 427/149 में दो वर्ष, 504/149 दो वर्ष, 341/149 में एक माह, 447 में तीन माह कारावास की सजा सुनाई है।

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न्यायाधीश ने यह फैसला स्पीडी ट्रायल के तहत सुनाया गया है। लोक अभियोजक राम नगीना प्रसाद ने बताया कि इस कांड के सूचक मृतक रामाश्रय यादव के पुत्र राजकुमार यादव है। घटना 22 मई 2021 की है। घटना के दिन रामेश्वर यादव, विनोद यादव, अमर लाल यादव गांव के हरेंद्र यादव के पुत्र की शादी में बारात गए हुए थे। रात में घर लौटते वक्त देखें सजायाफ्ता उसके दस धुर जमीन पर बने फुस के घर को उजाड़ रहे हैं। रामेश्वर यादव, विनोद यादव, अमर लाल यादव ने इसका विरोध किया तो सजायाफ्ता हाथ में लिए देसी बंदूक से फायर करना शुरू कर दिए। रामेश्वर यादव विनोद यादव अमर लाल यादव गंभीर रूप से जख्मी होकर जमीन पर गिर गए। ग्रामीणों ने तीनों जख्मियों को इलाज के लिए पीएचसी चनपटिया लाए। चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज हेतु एम जे के अस्पताल बेतिया में रेफर कर दिया है ।लेकिन रास्ते में रामाश्रय यादव, विनोद यादव की मौत हो गई ।अमर लाल यादव का इलाज अस्पताल में हुआ। बेहतर इलाज के लिए उसे मोतिहारी के रहमानिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटनास्थल पर पहुंची साठी थाने की पुलिस ने मृतक रामेश्वर यादव के पुत्र राजकुमार यादव के फर्द बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज किया। लोक अभियोजक राम नगीना प्रसाद ने बताया कि पुलिस अधीक्षक इस वाद पर लगातार नजर बनाए हुए थे। तथा स्पीडी ट्रायल की प्रगति रिपोर्ट हासिल करने के साथ उनका मार्गदर्शन भी कर रहे थे