कोर्ट ने आठ अभियुक्तों को पाया दाेषी,सुनाया अर्थदंड
बगहा पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने वर्ष 2014 के मामले में आठ अभियुक्तों को दोषी करार दिया। सभी अभियुक्तों पर 2-2 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है, नहीं देने पर तीन-तीन माह का कारावास भुगतना होगा। यह फैसला अपर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ, मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने सुनाया।

बगहा। बगहा पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं न्यायालय में समर्पित चार्जशीट के आधार पर वर्ष 2014 के एक पुराने मामले में आठ अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाया है। सभी अभियुक्तों को 2 - 2 हजार का अर्थदंड लगाया गया नहीं देने पर तीन तीन माह का कारावास भुगतना होगा।यह फैसला अपर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ, बगहा मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने सुनाया। जानकारी के अनुसार, लौकरिया थाना कांड संख्या 17/14, दिनांक 10 मार्च 2014 में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 341, 342, 323, 307, 379 एवं 447 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
इस मामले में प्रमोद कुशवाहा, सुशीला देवी, बुच्ची देवी, अशोक कुशवाहा, कलमावती देवी, मदन महतो, सीमा देवी एवं विनोद प्रसाद कुशवाहा को आरोपी बनाया गया था। सभी आरोपी रामपुर गांव, थाना लौकरिया, जिला पश्चिम चंपारण (बगहा) के निवासी बताए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, बगहा स्वयं इस कांड के अनुसंधान की निगरानी कर रहे थे। न्यायालय में आरोप सिद्ध होने के बाद सभी अभियुक्तों पर दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में प्रत्येक को तीन-तीन माह के कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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