गांजा की तस्करी में 6 वर्ष की मिली सजा

Jan 07, 2026 09:33 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, बगहा
share

बेतिया में एक गांजा तस्कर विवेक कुमार सिंह को एनडीपीएस एक्ट के तहत छह वर्ष की कठोर कारावास और 60 हजार रुपए का अर्थदंड दिया गया। तस्कर को 11 किलो 390 ग्राम गांजा के साथ पकड़ा गया था। यदि अर्थदंड जमा नहीं किया गया, तो उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

गांजा की तस्करी में 6  वर्ष की मिली सजा

बेतिया, विधि संवाददाता। एनडीपीएस एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वास धर दुबे ने गांजा की तस्करी करते पकड़े गए एक तस्कर को छह वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 60 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अर्थ दंड की राशि जमा नहीं करने पर तस्कर को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। सजायाफ्ता तस्कर सिरिसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कोकिला डीह निवासी विवेक कुमार सिंह है। एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि कांड के सूचक पुलिस पदाधिकारी विवेक कुमार बालेन्दु है। 7 अक्टूबर 2024 को गुप्त सूचना मिली कि छपरा चौक से बस पर सवार एक व्यक्ति ब्लू रंग के बैग में गांजा ले सुप्रिया रोड आ रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सूचना पर वे पुलिस दल के साथ सुप्रिया रोड के पास पहुंचे तभी एक व्यक्ति ब्लू रंग का बैग ले बस से उतर सड़क के किनारे खड़ा हुआ। पुलिस ने उसकी तलाशी ली, इसमें गांजा मिला। जिसे जवानों ने पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके बैग से 11 किलो 390 ग्राम गांजा बरामद कर जप्त किया। तस्कर को गिरफ्तार कर मामले को ले कालीबाग थाने में उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। विचारण तथा दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त को एनडीपीएस एक्ट की धारा में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।