लापरवाही पर एसएचओ सदेह तलब
बगहा के पिपरासी थाना क्षेत्र में पुलिस की लापरवाही के चलते कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने गैर जमानतीय वारंट के तामिला में गंभीर लापरवाही पर पिपरासी एसएचओ को अदालत में तलब किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस की जिम्मेदारी अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करना है, न कि केवल औपचारिकता पूरी करना।

बगहा, हमारे संवाददाता। बगहा पुलिस जिले के पिपरासी थाना क्षेत्र से एक अहम मामला सामने आया है, जहां न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में लापरवाही बरतने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। गैर जमानतीय वारंट (एनबीडब्ल्यू) के तामिला में गंभीर लापरवाही को लेकर पिपरासी थाना के एसएचओ को सदेह तलब किया गया है। यह कार्रवाई जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मनीष द्विवेदी की अदालत द्वारा की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिपरासी थाना कांड संख्या 67/18 में अदालत ने 20 मई 2025 को चार साक्षियों के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया था। हालांकि, पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के बजाय “घर छोड़ कर फरार” और जीवन यापन के लिए बाहर कमाने चला गया का कारण दर्शाते हुए रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में प्रस्तुत कर दी गई।हैरानी
की बात यह है कि उक्त तमिला रिपोर्ट 8 जनवरी को न्यायालय में दाखिल की गई, जिसमें वारंट के निष्पादन को लेकर संतोषजनक प्रयासों का उल्लेख नहीं पाया गया। इस पर न्यायालय ने कड़ा संज्ञान लेते हुए इसे गंभीर लापरवाही माना है।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गैर जमानतीय वारंट जैसे गंभीर मामलों में पुलिस की जिम्मेदारी केवल औपचारिकता पूरी करना नहीं, बल्कि अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करना है। वारंट के निष्पादन में ढिलाई न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करती है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी के मद्देनजर पिपरासी एसएचओ को सदेह अदालत में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया गया है। न्यायालय के इस सख्त रुख से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद वारंटों के तामिला में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अंकुश लगेगा और न्यायिक आदेशों के पालन में गंभीरता आएगी। कोर्ट के आदेश के पालन में पुलिस की लापरवाही में कमी आएगी।
लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।


