नाबालिग से दुष्कर्म में 20 वर्ष कारावास की सजा
बेतिया। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने एक नाबालिग को मिठाई खिलाने का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त रौशन ठाकुर पर 60...
बेतिया। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने एक नाबालिग को मिठाई खिलाने का झांसा दे दुष्कर्म करने के एक मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अभियुक्त मझौलिया थाना क्षेत्र के रमपुरवा निवासी रौशन ठाकुर है। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि घटना 16 मार्च वर्ष 2020 की है। घटना के दिन अभियुक्त एक बच्ची को मिठाई खिलाने की बात कह अपने घर लेते गया। जहां नाबालिग का मुंह कपड़े से लपेट उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के चीखने चिल्लाने की आवाज पर एक ग्रामीण लड़की जब वहां पहुंची तो अभियुक्त बच्ची को छोड़ फरार हो गया।
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