बिना अनुमति के नहीं हो पाएगा विद्यालयों में निर्माण कार्य
बेतिया, बेतिया कार्यालय बिना आदेश के प्रखंडों के विद्यालयों में चल रहे निर्माण

बेतिया, बेतिया कार्यालय बिना आदेश के प्रखंडों के विद्यालयों में चल रहे निर्माण कार्य की खबर छपने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। हिंदुस्तान अखबार में प्रकाशित खबर के बाद चनपटिया के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने कनीय अभियंता से प्रखंड के विद्यालय में हो रहे निर्माण कार्य से संबंधित सूचना प्रखंड शिक्षा कार्यालय में उपलब्ध कराने का निर्देश जारी कर दिया है। जबकि इस मामले में इसके साथ-साथ विद्यालयों में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर विद्यालय की प्रधानाध्यापिका से भी स्पष्टीकरण की मांग की है। प्रखंड के कई विद्यालयों में देखने को मिला था कि विद्यालय की प्रधानाध्यापको को बिना वर्क आर्डर दिखाएं ही विद्यालय में निर्माण कार्य चालू कर दिया गया था।
बैक डेट से चल रहा है इस खेल में निर्माण के नाम पर गुणवत्ताहीन काम होने का आरोप लगा। इसके बाद अब प्रखंड शिक्षा कार्यालय जाग गया है। चनपटिया प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सह श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी लोकेश कुमार झा ने प्रखंड के कनीय अभियंता पूनम कुमारी को पत्र जारी करते हुए कहा कि प्रखण्डाधीन सरकारी विद्यालयों में हो रहे निर्माण कार्य से संबंधित किसी तरह की कोई सूचना प्रखण्ड शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। जबकि कार्यालय द्वारा इस संबंध में स्पष्ट आदेश निर्गत किया गया है कि किसी भी संवेदक के द्वारा निर्माण कार्य से संबंधित विवरणी अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरांत ही कार्य प्रारम्भ करायेंगे। ऐसे में आपका यह कृत्य मनामानेपन, अनुशासनहीनता, कर्तब्य के प्रति लापरवाही को परिलक्षित करता है। क्यों न आपके इस असहयोगात्मक रवैया के संबंध में जिला पदाधिकारी को पत्र प्रेषित कर अवगत कराया जाये ? अत: इस संबंध में आप अपना पक्ष कार्यालय को पत्र प्राप्ति के 24 घण्टे के अंदर समर्पित करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध अनुसानिक कार्रवाई की अनुशंसा हेतु उच्च अधिकारी को प्रतिवेदित कर दिया जायेगा। वहीं इसी मामले में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वृंदावन की प्रधानाध्यापिका से भी स्पष्टीकरण की मांग की है। जिसमें उन्होंने कहा कि पहले से ही संबंध में स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि किसी भी संवेदक द्वारा निर्माण कार्य से संबंधित विवरणी कार्यालय को उपलब्ध कराने के बाद ही कार्य प्रारंभ कराना है। फिर किस परिस्थिति में आपके द्वारा बढ़िया पदाधिकारी की आदेश की अवहेलना और संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ कराया गया। यह कृत्य आपका मनमानेपन, अनुशासनहीनता और लापरवाही को परिलक्षित करता है। इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण कार्यालय में 24 घंटा के अंदर समर्पित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु उच्च अधिकारी को प्रतिवेदन किया जाएगा। गौरतलब है कि जिले के विभिन्न प्रखंडों में अभी भी कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पर बिना वर्क आर्डर के ही निर्माण कार्य जारी कर दिया गया है।
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