महाशिवरात्रि को लेकर सतर्क रहेगी पुलिस, कई जगहों पर तैनाती

Feb 14, 2026 11:06 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
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एसडीओ ने दिए निर्देश, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई गाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर पुलिस विशेष सतर्कता बरतेगी। शनिवार को सदर एसडी

महाशिवरात्रि को लेकर सतर्क रहेगी पुलिस, कई जगहों पर तैनाती

एसडीओ ने दिए निर्देश, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई फोटो- 14 फरवरी एयूआर 62 कैप्शन- शनिवार को दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक करते एसडीओ औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर पुलिस विशेष सतर्कता बरतेगी। शनिवार को सदर एसडीओ संतन कुमार सिंह ने औरंगाबाद में विधि व्यवस्था संधारण को लेकर सभी दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को संबोधित किया और कई निर्देश दिए। एसडीओ ने कहा कि महाशिवरात्रि पर्व 15 फरवरी को मनाया जाना है। मदनपुर प्रखंड अंतर्गत उमगा पहाड़ पर स्थित मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक को लेकर एकत्रित होते हैं। नक्सल प्रभावित होने की वजह से विशेष सतर्कता एवं पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई।

एसडीपीओ सदर-2 एवं संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि अपने क्षेत्र अंतर्गत पुलिस पदाधिकारियों एवं पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति उमगा मेला क्षेत्र में करेंगे। भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण एवं सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देंगे। कहा कि कई बार दो भिन्न समुदायों के बीच छोटी घटनाओं को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में सांप्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्रों को चिह्नित करते हुए चौकसी बढ़ाने को कहा गया। कहा कि विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि सभी संप्रदाय के महत्वपूर्ण व्यक्तियों से सीधे संवाद स्थापित किया जाए। ऐसे असामाजिक तत्वों की पहचान की जाए जिनका पूर्व में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का इतिहास रहा है। अफवाहों की रोकथाम को लेकर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अफवाह फैलाने वाले लोगों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सऐप तथा इंटरनेट पर धार्मिक भावनाओं से संबंधित फोटो, वीडियो, चित्र, संवाद एवं संप्रेषण जैसी गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाए। आपत्तिजनक या भड़काउ सामग्री के प्रसारण पर कार्रवाई करें। संबंधित थानाध्यक्ष से निरंतर संपर्क रखने और किसी भी प्रकार की विधि-व्यवस्था संबंधी सूचना स्थानीय थानाध्यक्ष, सीओ एवं बीडीओ को देने को कहा गया। निर्देशित किया कि जुलूस व शोभायात्रा बिना अनुमति प्राप्त किए नहीं निकाली जाएगी। धार्मिक उन्मादयुक्त, उत्तेजक, भड़काउ गानों एवं आपत्तिजनक नारे नहीं लगाए जाएंगे। प्रतिबंधित हथियारों का प्रदर्शन पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना अनुमति के नहीं किया जाएगा। डीजे का प्रयोग वर्जित रहेगा। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को निर्धारित समय से पूर्व अपने पदस्थापना स्थल पर पहुंच कर निरीक्षण करने को कहा गया।

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