गबन मामले में पेट्रोल पंप के कैशियर को तीन साल की सजा
दाउदनगर संवाद सत्र। दाउदनगर अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आशीष कुमार ने गबन मामले में अभियुक्त मुकेश कुमार को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। पीड़ित गणेश सर्विस स्टेशन...

दाउदनगर अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आशीष कुमार ने गबन मामले में अभियुक्त मुकेश कुमार को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। पीड़ित गणेश सर्विस स्टेशन उपहरा के मालिक को साढ़े पांच लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश पारित किया है। न्यायालय आशीष कुमार के पेशकार एवं हेमंत कुमार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उपहारा थाना क्षेत्र के झरी निवासी मुकेश कुमार द्वारा पेट्रोल पंप, उपहारा के मालिक से दस लाख चार हजार छह सौ रुपए गबन किया था। इस संबंध में पेट्रोल पंप के मालिक द्वारा उपहारा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। एपीओ आशीष रंजन ने बताया कि आरोपी पेट्रोल पंप पर कैशियर का काम करता था।
उसने कैश में हेरा फेरी कर 10 लाख से ज्यादा रुपए का गबन किया था। उसके बाद मालिक द्वारा गबन की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। दर्ज की गई प्राथमिकी में मुकेश कुमार पर गबन का आरोप लगाया गया था। न्यायाधीश आशीष कुमार ने भादंवि की धारा 406 के तहत अभियुक्त को सजा सुनाई। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मिथलेश सिंह तथा सूचक की ओर से एपीओ आशीष रंजन ने बहस की।
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