
छूटे हुए मतदाताओं का जोड़ा जाएगा नाम
राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन व्यवहार न्यायालय में लगेगा कैंप लय में लगेगा कैंप औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद के द्वारा जिले के सभी
विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद के द्वारा जिले के सभी 11 प्रखंडों में प्रशिक्षित पारा विधिक स्वयं सेवकों को मतदाताओं से संपर्क स्थापित करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष विश्व विभूति गुप्ता ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बिहार के आम मतदाताओं एवं राजनीतिक दलों को मतदाता सूची के संबंध में ऑनलाइन दावा एवं आपत्तियों को दाखिल करने में सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। प्रभारी जिला जज ने कहा कि 13 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन इस हेतु व्यवहार न्यायालय परिसर, औरंगाबाद में भी विशेष व्यवस्था की गई है।
इसके तहत जिन मतदाताओं का नाम छूट गया है और उनके द्वारा की गई आपत्ति के बावजूद भी अभी तक नाम नहीं जुड़ पाया है, वैसे मतदाता के लिए एक विशेष कैंप की व्यवस्था की गई। संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को जरूरी संशोधन के साथ उपस्थित रहने हेतु निर्देश दिया गया है। मतदाताओं से संबंधित मतदाता पत्र में त्रुटि को दूर करने के साथ नए मतदाताओं का नाम आसानी से जोड़ा जा सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव तान्या पटेल ने बताया कि वैसे व्यक्ति जिन्हें मतदाता सूची में कोई समस्या, शिकायत, आपत्ति हो तो वे भी संबंधित कैंप में आकर आपत्ति दर्ज कराते हुए निदान पा सकते हैं।

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