
गैर इरादतन हत्या मामले में सुनाई गई सजा
संक्षेप: औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एसीजेएम-7 संदीप कुमार सिंह ने नगर थाना कांड संख्या-233/18 में सजा के बिन्दु पर सुनवाई की। अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी विकास कुमार ने कहा...
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एसीजेएम-7 संदीप कुमार सिंह ने नगर थाना कांड संख्या-233/18 में सजा के बिन्दु पर सुनवाई की। अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी विकास कुमार ने कहा कि अभियुक्त फेसर थाना के देवरिया कला निवासी प्रदीप ठाकुर को भादंवि धारा-304 ए में दो साल की सजा और दो हजार जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं जमा करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास होगा। भादंवि धारा -279 में छह महीने की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना नहीं जमा करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। परिविक्षा का लाभ भी नहीं मिलेगा। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस मामले में औरंगाबाद नगर थाना के वार्ड नंबर-32 के रामडीहा निवासी कुलदीप चौधरी ने 12 अगस्त 2018 को बताया कि उनका पुत्र शंकर खाना खाकर घर से सुबह निकला।

10 बजे रामडीहा में ही सड़क पर चारा लोड ट्रैक्टर चालक ने तेजी और लापरवाही से धक्का मारकर जख्मी कर दिया। सदर अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया था। ट्रैक्टर चालक पर लापरवाही से मृत्यु कारित करने का वाद दर्ज कराया गया था। अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 30 अक्टूबर 2025 को इस केस में दोषी करार दिया गया था और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था।

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