Aurangabad News: आर्म्स एक्ट में अभियुक्त को दो वर्ष की सश्रम कारावास की सजा, पेज 3

हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
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Aurangabad News: एक साल के अंदर सुनाई गई सजा, देसी कट्टा एवं कारतूस किया गया था बरामद या गया था जबकि 2 जनवरी 2026 से गवाही शुरू हुई। 22 अगस्त को अभियुक्त को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहरा

Aurangabad News: आर्म्स एक्ट में अभियुक्त को दो वर्ष की सश्रम कारावास की सजा, पेज 3

Aurangabad News: एक साल के अंदर सुनाई गई सजा, देसी कट्टा एवं कारतूस किया गया था बरामद फोटो- 25 अगस्त एयूआर 6 कैप्शन- औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।

मामले का विवरण

औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी प्रेरणा सिंह ने मदनपुर थाना कांड संख्या-327/25 में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त को आर्म्स एक्ट के तहत सजा सुनाई। अभियोजन पदाधिकारी राजकिशोर सिंह ने बताया कि विचाराधीन बंदी गयाजी जिला के आमस थाना के पहाड़पुर टोला निवासी अभियुक्त पुकार भुईयां उर्फ पुकार मांझी को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए के तहत दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सजा का विवरण

आर्म्स एक्ट की धारा 26 के तहत भी दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियोजन की ओर से मामले में कुल आठ गवाहों की गवाही कराई गई। अभियुक्त को उच्च न्यायालय से भी जमानत नहीं मिली थी।

जांच प्रक्रिया

मामले में 1 नवंबर 2025 को संज्ञान लिया गया था जबकि 2 जनवरी 2026 से गवाही शुरू हुई। 22 अगस्त को अभियुक्त को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया था। इसके बाद मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई। करीब एक वर्ष में मामले की सुनवाई पूरी कर ली गई।

पुलिस की कार्रवाई

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस मामले में एक प्राथमिकी सूचक एवं मदनपुर थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने 6 अगस्त 2025 को दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में बताया गया था कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मदनपुर थाना के दो मामलों का अभियुक्त भेलीबांध की ओर जा रहा है। सूचना के आधार पर एसटीएफ एवं थाना पुलिस की टीम उसे पकड़ने के लिए रवाना हुई। पुलिस टीम को देखकर वाहन की आवाज सुनते ही एक व्यक्ति पीछे मुड़कर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम पुकार भुईयां बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से लोडेड देसी कट्टा एवं कारतूस बरामद किया गया।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

✦अभियुक्त को किस एक्ट के तहत सजा सुनाई गई?−
अभियुक्त को आर्म्स एक्ट के तहत सजा सुनाई गई।
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