नाबालिग छात्रा का अपहरण कर रेप करने के मामले में एक अभियुक्त दोषी करार
दो अन्य आरोपितों का वाद किया गया अलग, हो रही है सुनवाई सह स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ब्रजेश कुमार पाठक ने पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त को दोषी करार दिया। प्राप्त...

नाबालिग छात्रा का अपहरण कर रेप करने के मामले में एक अभियुक्त को शनिवार को दोषी करार दिया गया। सजा के बिंदु पर 30 जनवरी को सुनवाई की जाएगी। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एडीजे सह स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ब्रजेश कुमार पाठक ने पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त को दोषी करार दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोह थाना क्षेत्र की एक नाबालिग आईएससी की छात्रा का अपहरण ट्यूशन पढ़ने जाने के दौरान कर लिया गया था। 13 अगस्त 2014 की सुबह बच्ची ट्यूशन पढ़ने को गई थी। दोपहर एक बजे तक वह घर नहीं लौटी तो उसकी खोजबीन शुरू हुई। उसके पिता ने जानकारी ली तो गोह की रहने वाली एक दूसरी लड़की ने उन्हें बताया कि उनकी बच्ची को गया में देखा गया है। इसके बाद गोह के भवानीपुर गांव निवासी सुनील कुमार और चंदन कुमार के बारे में पता चला कि उक्त दोनों के द्वारा ही बाइक पर उनकी बच्ची को गया के डिल्हा तक पहुंचाया गया है। वहां गोह थाने के नीरपुर गांव निवासी नाथून मिस्त्री के पुत्र देवनाथ कुमार को छात्रा को सौंप दिया गया। इसके बाद उन्होंने 16 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज कराई। गंदी नियत से उनकी बच्ची का अपहरण करने की बात कही गई थी। अदालत ने गोह थाना कांड संख्या 92/14 में नीरपुर गांव निवासी देवनाथ कुमार को भादंवि की धारा 366ए, 376, 504 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 में दोषी पाते हुए बंधपत्र विखंडित कर दिया। इसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को 30 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। दो अभियुक्तों सुनील कुमार और चंदन कुमार का वाद पृथक कर दिया गया है जिन पर अलग से सुनवाई चल रही है।
