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एक नवंबर से बदल जाएगा एलपीजी सिलिंडर लेने का नियम

अब एक नवंबर से इंडेन गैस के उपभोक्ताओं को नये नियमों का पालन करना होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर उन्हें गैस लेने में परेशानी हो सकती है। यह नियम देश भर के सभी शहरों में लागू हो जायेगा। इसके तहत अब...

एक नवंबर से बदल जाएगा एलपीजी सिलिंडर लेने का नियम
हिन्दुस्तान टीम,अररियाFri, 30 Oct 2020 03:32 AM
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अब एक नवंबर से इंडेन गैस के उपभोक्ताओं को नये नियमों का पालन करना होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर उन्हें गैस लेने में परेशानी हो सकती है। यह नियम देश भर के सभी शहरों में लागू हो जायेगा। इसके तहत अब गैस के लिए बुकिंग न केवल अनिवार्य हो जायेगा बल्कि अब उन्हें गैस रिफिल लेने के लिए डीएसी भी डिलिवरी मैन को देना होगा। इसका सत्यापन होने के बाद ही डिलिवरी मैन उन्हें सिलिंडर देगा। अब इंडेन गैस उपभोक्ताओं के लिए देश भर में एक ही बुकिंग नंबर 7718955555 काम करेगा। यानी बिहार के उपभोक्ता पहले 9708024365 पर कॉल करके गैस की बुकिंग करा रहे थे। लेकिन अब यह एक नवंबर से बदल जायेगा। अब उपभोक्ताओं को 7718955555 पर कॉल कर या एसएमएस भेज कर गैस के लिए बुकिंग करनी होगी। यह बुकिंग उन्हें अब गैस एजेंसी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही करनी होगी।

रिफिल लेने के लिए देना होगा डीएसी नंबर: इंडेन उपभोक्ताओं को गैस रिफिल की बुकिंग करने के बाद एजेंसी द्वारा पर्ची काटा जाएगा। पर्ची काटे जाने के बाद ग्राहकों के रजिस्टर्ड मोबाइल पर डीएसी जो चार अंकों का होगा, का मैसेज जायेगा। जो रिफिल लेते समय उन्हें डिलिवरी मैन को देना होगा। यदि कोई ग्राहक डीएसी नंबर नहीं दे पाते हैं तो उन्हें गैस सिलिंडर की आपूर्ति नहीं होगी।

एक नवंबर से पहले कराना होगा मोबाइल व एड्रेस अपडेट: नये सिलिंडर डिलीवरी पॉलिसी में उन कस्टमर्स की मुश्किलें बढ़ जाएंगी जिनका एड्रेस व मोबाइल नंबर गलत होगा। इस वजह से उन लोगों की डिलीवरी रोकी जा सकती है। इंडियन ऑयल की तरफ से सभी ग्राहकों को सलाह दी गयी है कि वे अपना नाम, पता व मोबाइल नंबर अपने गैस एजेंसी में पहुंच कर अपडेट करा लें। ताकि उन्हें सिलिंडर की डिलीवरी लेने में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। यह नियम कमर्शियल सिलींडर के लिए नहीं होगा। इंडेन गैस के क्षे़त्रीय विक्रय पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि इंडियन ऑयल की ओर से सभी उपभोक्ताओं को नये आइवीआरएस नंबर जारी होने की जानकारी मैसेज द्वारा दी जा रही है। इसके साथ ही जिले के सभी वितरकों को भी सलाह दी गयी है कि वे अपने अपने शोरूम व डिलवरी वैन पर इस संबंध में जरूरी पोस्टर लगावें व लोगों को अपने स्तर से भी जानकारी दें।

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