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शराबबंदी के नये अधिनियमों का सख्ती से करें पालन

शराब बंदी के बावजूद अवैध रुप से शराब का धंधा संचालित करने वाले शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने की पुलिस मुकम्मल इंतजाम की है। मुख्यालय के निदेश पर जिला पुलिस प्रशासन मद्यनिषध को लेकर पूरी तरह चौकस है।...

शराबबंदी के नये अधिनियमों का सख्ती से करें पालन
Center,BhagalpurThu, 01 Jun 2017 11:10 PM
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शराब बंदी के बावजूद अवैध रुप से शराब का धंधा संचालित करने वाले शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने की पुलिस मुकम्मल इंतजाम की है। मुख्यालय के निदेश पर जिला पुलिस प्रशासन मद्यनिषध को लेकर पूरी तरह चौकस है। पुलिस के आलाअधिकारी लागातार थानेदारों व पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति बना कर दिशा निदेश दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार की रात एसपी सुधीर कुमार पोरिका ने थानेदारों के साथ बैठक कर मद्यनिषेध उत्पाद एंव निबंधन विभाग के प्रधान सचिव आमीर सुबहानी से मिले निदेशों का अनुपालन की हिदायत दी। दो अक्टूबर 2016 से लागू मद्यनिषेध व उत्पाद अधिनियम को प्रभावी ढ़ग से लागू करने, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जब्त शराब को डिसपोजल करने करने सहित दो अक्टूबर से पहले जब्त शराब को प्रावधान के अनुसार ही डिसपोजल करने की हिदायत दी गई। एसपी ने विभाग से मिले निदेशों के अनुसार शराब जब्ती के मामलों में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 का अक्षरसह पालन करने का निदेश दिया। एसपी ने शराब कारोबारियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए खास रणनीति पर काम करने को कहा ताकि शराब के धंधा से जुड़े लोगों पर अधिनियम के तहत सभी स्तर पर कार्रवाई हो सके। एसपी ने थानेदारों को निदेश दिया कि एक अप्रैल 2016 से एक अक्टूबर 16 तक जब्त शराब व वाहनों की सूची तैयार करने एंव दो अक्टूबर से 2016 से अबतक की जब्ती का अलग सूची तैयार करने का निदेश दिया है। शराब आपूर्तिकर्ता, भंडारणकर्ता, वितरणकर्ता व प्राप्त करता को चिन्हित कर कार्रवाई करने को भी कहा है।

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