
गांजा तस्कर को पांच साल की हुई सजा, 50 हजार का जुर्माना
अररिया में प्रतिबंधित गांजे की तस्करी के मामले में 39 वर्षीय शशिकांत मिश्रा को 5 साल की सजा सुनाई गई है। आरोपी को 50 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना होगा, अन्यथा उसे 5 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। यह मामला एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया था।
अररिया, विधि संवाददाता। स्पीडी ट्रायल के तहत प्रतिबंधित गांजा तस्करी का का मामला प्रमाणित होने पर न्यायमंडल के एडीजे चतुर्थ रवि कुमार ने 01आरोपी को 05 साल की सजा सुनाई है। आरोपी को कारावास की सजा के अलावा जुर्माना के रूप में 50 हजार रुपया जमा करने का आदेश जारी किया गया है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर 05 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह सजा एनडीपीएस केस नंबर 05/2024 में सुनाया गया है। सजा पाने वाला जिले के सिकटी थाना क्षेत्र के दहगामा गांव के रहनेवाले 39 वर्षीय शशिकांत मिश्रा पिता स्व मधुकांत मिश्र है।
सरकार की ओर से एनडीपीएस एक्ट के स्पेशल पीपी अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि घटना 04 अक्तूबर 2023 को 16 बजकर 40 मिनट की है। गुप्त सूचना के आधार पर 52वी वाहिनी एसएसबी अररिया के सहायक कमांडेंट सी0 विवेक सदल बल के साथ दहगामा वार्ड 04 के पास से चिह्नित आरोपी को धर दबोचा। पकड़ाए आरोपी के पास से 01 किलो 08 सौ 50 ग्राम गांजा बरामद किया गया। सहायक कमांडेंट सी विवेक को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी गांजा बिक्री करने आया हुआ है। इस मामले में सहायक कमांडेंट सी विवेक ने आरोपी के विरुद्ध सिकटी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया। दर्ज कांड संख्या 260/2023 में कोर्ट में आईओ ने 25 दिसंबर 2023 को आरोप पत्र समर्पित किया। न्यायाधीश ने 09 जनवरी 2024 को संज्ञान लिया। 11 मार्च 2024 को आरोप गठन किया गया । आरोप गठन के बिंदु पर आरोपी ने अपने आप को निर्दोष बताया था। इसके बाद 19 जुलाई 2024 से अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ किया गया। सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया। गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश रवि कुमार ने आरोपी को दोषी पाया।

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