नगर थानाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी
सिविल कोर्ट के एडीजे-2 शशिधर विश्वकर्मा ने कोर्ट की अवमानना करने की बात सामने आने पर अररिया नगर थानाध्यक्ष के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 19 जनवरी को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश...
सिविल कोर्ट के एडीजे-2 शशिधर विश्वकर्मा ने कोर्ट की अवमानना करने की बात सामने आने पर अररिया नगर थानाध्यक्ष के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 19 जनवरी को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी किया है।
जानकारी के अनुसार दोस्ती के नाम पर रुपये की हेराफेरी करने, लूटने, हड़पने व छिनतई के मामले में दर्ज अररिया थाना कांड संख्या 507/18 के कथित आरोपी संजीत कुमार, रंजीत कुमार व सुभाष कुमार तीनों पिता स्व. जगदीश प्रसाद वर्मा चित्रगुप्त नगर, वार्ड नंबर 21 थाना अररिया ने जिला न्यायाधीश के कोर्ट में 26 सितंबर 2018 को अग्रिम जमानत आवेदन पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के बाद एडीजे-2 शशिधर विश्वकर्मा ने निचली अदालत सीजेएम कोर्ट से एलसीआर व नगर थाना अररिया के एसएचओ से केस डायरी (सीडी) की मांग की थी। एलसीआर तो निचली अदालत से आ गया। परन्तु एडीजे-2 कार्यालय से सीडी की मांग के लिए दो बार 29 सितंबर और 05 सितंबर 2018 को भेजने के बावजूद नगर थानाध्यक्ष ने केस डायरी (सीडी) न्यायालय में जमा नहीं करवाया है। इस कांड के अनुसंधानकत्र्ता पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार सिंह जाते हैं। सुनवाई के क्रम में सरकार की ओर से एपीपी अब्दुल मन्नान की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नोटिस जारी किया।