हत्यारोपी दोनों सहोदर भाइयों को तीन वर्ष की सजा
अररिया । (विधि.सं.) लगभग 29 वर्ष पूर्व हुए हत्या का मामला प्रमाणित होने पर...
अररिया । (विधि.सं.)
लगभग 29 वर्ष पूर्व हुए हत्या का मामला प्रमाणित होने पर एडीजे-6 शशिकांत राय ने दोनो सहोदर भाईयो को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए विभिन्न धाराओ में 41 हजार रूपया जुर्माना लगाया है। यह सजा एसटी 269/98 में सुनाया गया है। सजा पाने वाले सहोदर भाईयो में 70 वर्षीय शेख खलील व 60 वर्षीय कैय्युम दोनो ग्राम साहेबगंज नरपतगंज है। अपर लोक अभियोजक आरिफ हुसैन ने बताया कि सात अगस्त 1992 की सुबह नरपतगंज के धरहरा गांव में धान रोपने के क्रम में उठे विवाद के बाद महादेव दास को जान मारने के नियत से तीर चलाया गया, जो तीर नहर पर पटुआ छुड़ा रहे धनिक लाल दास के सीने में लग गया। इससे धनिक लाल दास की मौत हो गई। अपर लोक अभियोजक ने बताया कि कोर्ट में सभी गवाहो ने घटना का पूर्ण समर्थन किया तथा गवाहो के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश श्री राय ने दोनो को भादवि की धारा 304 एवं 447 में दोषी पाया। वहीं सजा के बिन्दु पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजित राय ने कम से कम सजा देने की गुहार लगाई। दोनो पक्षो की दलीले सुनने के बाद न्यायालय के न्यायाधीश श्री राय ने दोनो सहोदर भाईयों की सजा मुर्करर की।