अररिया व जोकीहाट आईओ के वेतन कटौती का आदेश
अररिया । (विधि.सं.) एसीजेएम-6 न्यायालय के स्पष्ट निर्देश के बावजूद जोकीहाट व अररिया के...

अररिया । (विधि.सं.)
एसीजेएम-6 न्यायालय के स्पष्ट निर्देश के बावजूद जोकीहाट व अररिया के आईओ द्वारा समय-सीमा अंदर मुकदमे में गवाह प्रस्तुत नही करने पर उनके वेतन से एक-एक हजार रूपये कटौती करने का आदेश दिया गया है। अभियोजन पदाधिकारी मनोज अग्रवाल ने बताया कि जोकीहाट थाना कांड संख्या 221/20 जीआर 2342/20 एवं अररिया थाना कांड संख्या 838/20 जीआर 3618/20 के अनुसंधानकत्र्ता पुलिस पदाधिकारी द्वारा न्यायालय में गवाह प्रस्तुत नही किया गया। बताया कि एसीजेएम-6 न्यायालय के न्यायाधीश देवराज ने आदेश की प्रति डीएम व एसपी को भेजते हुए अनुरोध किया है कि अनुसंधानकत्र्ता पुलिस पदाधिकारी के वेतन से एक-एक हजार रूपये काटकर डीएलएसए में जमा करवाएं। अभियोजन पदाधिकारी ने बताया कि दोनो ही मामलो में धारा 309 दण्ड प्रकिया संहिता के अनुसार यह कारवाई की गई है।
