दारोगा प्रवीण हत्याकांड में आरोपी को आजीवन कारावास
अररिया । (विधि. सं) स्पीडी ट्रायल के तहत चर्चित भरगामा थानेदार प्रवीण कुमार हत्याकांड...
अररिया । (विधि. सं)
स्पीडी ट्रायल के तहत चर्चित भरगामा थानेदार प्रवीण कुमार हत्याकांड में आरोपी मुन्ना दास उर्फ रविशंकर दास को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है। यह सजा एडीजे-5 सत्येन्द्र सिंह ने सुनायी है। 40 वर्षीय आरोपी मुन्ना दास उर्फ रविशंकर दास पिता अर्जुन दास मधेपुरा जिले के गुड़गावं का रहने वाला है। आरोपी को कारावास की सजा के अलावा विभिन्न धाराओ में 32 हजार रूपये जुर्माना लगाया गया है। यह सजा एसटी 463/16 में सुनाया गया है। घटना 14 जुलाई 2015 की शाम 5 बजे की है। सरकार की ओर से एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि रानीगंज के बेलसरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय प्रागंण में आरोपी मुन्ना दास उर्फ रविशंकर दास अन्य अभियुक्तों के साथ घातक हथियार से लैश होकर घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे। इसी बीच गुप्त सूचना पर भरगामा के तत्कालीन थानेदार प्रवीण कुमार, रानीगंज थानेदार राजीव कुमार सअनि दिनेश प्रसाद यादव व चौकीदार के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, जहां पुलिस गश्ती पर हथियार से फायरिंग करते हुए सरकारीकर्मी को उनके कार्य निर्वहण में व्यवधान उत्पन्न किया गया। जब पुलिस पदाधिकारियों व जवानों ने उनलोगों को पकड़ने की कोशिश की तो आरोपी मुन्ना दास समेत अन्य बदमाशों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इसी दौरान थानेदार प्रवीण कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। घटना को लेकर रानीगंज थानेदार राजीव कुमार ने आरोपी मुन्ना दास उर्फ रविशंकर दास समेत अभियुक्तों के विरूद्ध रानीगंज थाना में केस दर्ज किया। पुलिस की तत्परता से कोर्ट में चार्जफ्रे म/आरोप गठन 20 फरवरी 2019 को हुआ। एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि आरोप गठन के बिन्दू पर मुन्ना दास ने ख्ुाद को दोषी बताया। सभी गवाहों ने भी गवाही के दौरान घटना का पूर्ण समर्थन किया। गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर एडीजे-5 सत्येन्द्र सिंह ने आरोपी मुन्ना दास उर्फ रविशंकर दास को दोषी पाया। सजा के बिन्दू पर एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने आरोपी को सजा ए मौत देने की अपील की। वही, बचाव पक्ष के अधिवक्ता रविन्द्र कुमार विश्वास ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी। दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद आरोपी मुन्ना की सजा मुर्करर की।