गलत पहचान व गवाही मामले में दो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज।

हिन्दुस्तान, अररिया
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अररिया में गलत गवाही और फर्जी पहचान से जमीन दस्तावेज निबंधन में बड़ी कार्रवाई हुई है। डीएम के निर्देश पर दो आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों ने अन्य लोगों की मिलीभगत से फर्जी तरीके से जमीन रजिस्ट्री करवाई। मामले की जांच जारी है और आरोपी कातिब पर भी कार्रवाई की गई है।

गलत पहचान व गवाही मामले में दो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज।

अररिया, वरीय संवाददाता गलत गवाही व फर्जी पहचान कर्ता बनकर जमीन दस्तावेज निबंधन कराने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। डीएम के निर्देश पर फर्जीवाड़ा के खुलासे के बाद

प्राथमिकी की कार्रवाई

रानीगंज के दो आरोपियों के खिलाफ नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। डीएम के निर्देश पर जिला अपर निबंधक ने जांच की थी, इसके बाद फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ। जांच में फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद जिला अपर निबंधक कौशल कुमार झा के निर्देश पर जिला निबंधन कार्यालय के निम्नवर्गीय लिपिक पंकज कुमार ने इन दोनो के खिलाफ नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जिले में हड़कंप मचा है। खासकर गलत पहचान कर व गवाही देकर फर्जी तरीके से दस्तावेज रजिस्ट्री कराने वाले बिचौलियों के पसीने छूटने लगे हैं। जिन दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है, उनमें रानीगंज थाना क्षेत्र के खरहट वार्ड दो निवासी फतेचंद मंडल का बेटा सूचित नारायण मंडल व इसी थाना क्षेत्र के बेतौना निवासी स्व. रसीक लाल मंडल का बेटा सच्चिदानंद मंडल शामिल हैं। आरोपी सूचित नारायण मंडल पर गलत पहचान करने व सच्चिदानंद मंडल पर गवाही देने का आरोप है। मामले की पुष्टि करते हुए जिला अवर निबंधक कौशल कुमार झा ने बताया कि सूचित नारायण मंडल व सच्चिदानंद मंडल ने अन्य लोगों की मिलीभगत से रानीगंज थाना क्षेत्र के ननकार वार्ड एक गितवास निवासी रामेश्वर मंडल के बेटे संजय मंडल के आधार संख्या के बदले खड़े होकर उनके आधार में छेड़छाड़ कर जमीन रजिस्ट्री करवा लिया। दस्तावेज का निबंधन एक साल पूर्व ही 26 मई 2025 को ही हो गया था। बताया कि चूंकि यह मामला गलत पहचान का है। इसलिए निबंधन अधिनियम 1908 के नियम 83 के अधीन पहचानकर्ता सूचित नारायण मंडल व सच्चिदानंद मंडल के खिलाफ नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। इधर नगर थानेदार मनीष कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है। शीघ्र ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहां बता दें कि इस मामले में आरटीआई एक्टीविट्स प्रसेनजीत कृष्णा ने डीएम से शिकायत की थी। डीएम ने पूरे मामले की जांच का निर्देश जिला अपर निबंधक को दिया था। जांच के बाद पूरे मामले के फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ।

आरोपी कातिब पर भी कार्रवाई

इस मामले में आरोपी कातिब पर भी कार्रवाई की गाज गिरी है। जिला अवर निबंधक कौशल झा ने कार्रवाई करते हुए कातिब जनार्दन प्रसाद दास के कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला अवर निबंधक श्री झा ने बताया कि केस का अनुसंधान पूर्ण होने तक कातिब श्री दास के कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा। यदि जांच में उनकी संलिप्तता पाई गयी तो लाईसेंस रद्द भी किया जा सकता है।

हिन्दुस्तान की रिपोर्ट

10 फरवरी को ‘हिन्दुस्तान’ ने विस्तार से छापी थी खबर:

यहां बता दें कि इस मामले में 10 फरवरी के अंक में ‘हिन्दुस्तान’ ने विस्तार से खबर छापी थी। खबर में यह बताया गया था कि रानीगंज के खरहट पंचायत निवासी संजय मंडल की जमीन का बिना जमींदार यानी संजय मंडल के साइन किये ही उनकी जमीन का रजिस्ट्री जोकीहाट के एक व्यक्ति के नाम पर हो गयी। आरोप यह भी था कि उस जमीन का रजिस्ट्री के बाद अंचल कर्मचारी के बिना स्थल जांच किये ही केबाला के आधार पर इस जमीन का मोटेशन तक कर दिया गया। अब उक्त जमीन को लेकर जब संजय मंडल ने रानीगंज थाना औऱ रानीगंज अंचल कार्यालय में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी । तब रानीगंज के सीओ अमृत राज ने बताया था कि रजिस्ट्री कार्यालय से रिपोर्ट आने के बाद इस मामले की जांच की जायेगी। दोषियों पर कार्रवाई की जायेगी।

सामान्य प्रश्न

इस मामले में किसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है?
इस मामले में रानीगंज के दो आरोपियों सूचित नारायण मंडल और सच्चिदानंद मंडल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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