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शराब पीने मामले मे चार को तीन-तीन माह कैद की सजा

अररिया । (विधि सं) शराब का सेवन करने का मामला प्रमाणित होने पर एडीजे-2 सह

शराब पीने मामले मे चार को तीन-तीन माह कैद की सजा
हिन्दुस्तान टीम,अररियाSat, 19 Jun 2021 10:01 PM
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अररिया । (विधि सं)

शराब का सेवन करने का मामला प्रमाणित होने पर एडीजे-2 सह उत्पाद के स्पेशल जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने चार अलग-अलग मामलों में शनिवार को चार आरोपियों को तीन-तीन माह कारावास की सज़ा दी है। इस संबंध में उत्पाद विभाग के स्पेशल पीपी रामानंद मंडल व अधिवक्ता चंदन सिंह ने बताया कि अररिया कुसियार गांव स्थित आज़म नगर के रहने वाले मनोज महतो पिता विश्वनाथ महतो, नरपतगंज के देवीगंज निवासी उपेन्द्र साहनी पिता बिंदेश्वरी साहनी, जोकीहाट के दौलतपुर के रहने वाले जफ़र आलम पिता इस्लाम एवं अररिया के सिसौना निवासी आलमगीर पिता इस्लाम शाह को शराब सेवन के मामले में गिरफ्तार किया गया था। जहां चिकित्सीय जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। उत्पाद के स्पेशल पीपी रामानंद मंडल व विभागीय अधिवक्ता चंदन सिंह ने बताया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी चारो मामले में आरोपियों को उपस्थित किया गया, जहां दोनो पक्षो की ओर से सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई हुई। सुनवाई उपरांत एडीजे:2 रजनीश श्रीवास्तव ने सज़ा मुकर्रर की।

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