
नेपाली शराब बरामदगी पर आरोपी को पांच साल की सजा
अररिया, विधि संवाददाता। 117 लीटर नेपाली देशी शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर
अररिया, विधि संवाददाता। 117 लीटर नेपाली देशी शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर एक्सक्लुसिव एक्ससाइज कोर्ट-02 के न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता ने आरोपी को 05 साल की सज़ा सुनाई है। वही, आरोपी को कारावास की सज़ा के अलावा एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नही करने पर 06 माह का साधारण कारावास की सज़ा भुगतनी होगी। यह सजा उत्पाद स्पेशल 1434/2024 अररिया मद्य निषेध थाना कांड संख्या 137/2024 में दिया गया है। सज़ा पाने वाला जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र के धमधा वार्ड 12 का रहने वाला 35 वर्षीय शिव लाल राय पिता जानू राय है।

सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सह मद्य निषेध के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक शिव नंदन रजक ने संयुक्त रूप से बताया कि घटना 30 मार्च 2024 को रात्रि 02 बजकर 40 मिनट की है। गुप्त सूचना के आधार पर 56वी वाहिनी सशास्त्र सीमा बल बथनाहा के एच समवाय जगराम भारत नेपाल सीमा स्तंभ संख्या 176/01(64) ग्राम विशनपुर थाना जोगबनी के पास खड़े थे। देखा की कुछ लोग सिर पर बोरी लेकर आ रहे थे। रोकने का प्रयास किया गया तो आरोपी लोग बोरियो को मकई के खेत में भागने लगे। इस दौरान एक व्यक्ति पकड़ा गया। अन्य भागने में सफल रहे। पकड़ाये व्यक्ति ने अपना नाम शिवलाल राय बताया। शिवलाल राय ने पूछताछ के क्रम में बताया कि वह नेपाल से शराब खरीदकर भारत ला रहा था, इसी क्रम में पकड़ा गया। तलाशी के क्रम में करीब 390 बोतल में कुल 117 लीटर उमंगा नेपाली शराब बरामद हुआ। बचाव पक्ष से अधिवक्ता रतन कुमार दास ने कम से कम सजा देने की गुहार लगाई।

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