
भरगामा केस आईओ पर शोकॉज
अररिया में एडीजे ने न्यायालय आदेश की अवहेलना और केस डायरी न भेजने पर केस आईओ पर शो कोज़ किया है। अभियुक्त खुर्शीद आलम 26 अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में है। जमानत याचिका पर सुनवाई में बाधा आई है। न्यायालय ने आईओ को 500 रुपए प्रतिदिन जुर्माना और अद्यतन केस डायरी पेश करने का आदेश दिया है।
अररिया, विधि संवाददाता। न्यायालय आदेश की अवहेलना करने व समय पर केस डायरी नहीं भेजने को लेकर न्यायमंडल अररिया के एडीजे 06 सह पोक्सो जज अजय कुमार ने भरगामा थाना कण्ड संख्या 323/2025 के केस आईओ पर शो कोज़ किया है। इसके साथ ही 25 नवम्बर 2025 से न्यायालय के समक्ष अद्यतन केस डायरी प्रस्तुत करने तक 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना राशि जमा करने का आदेश जारी किया गया है। बताया जाता है कथित आरोपी खुर्शीद आलम 26 अक्टूबर 2025 से न्यायिक हिरासत में है, इसकी जमानत याचिका की सुनवाई के लिए मामला न्यायालय में लंबित चला आ रहा है।
एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि अभियुक्त खुर्शीद आलम को केस आईओ द्वारा 26 अक्टूबर को गिरफ्तार कर उसी दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और उसके बाद 31 अक्टूबर को अभियुक्त खुर्शीद आलम की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी। 01 नवम्बर को जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद केस आईओ से अद्यतन केस डायरी की मांग की गयी। 22 नवंबर तक अद्यतन केस डायरी प्रस्तुत नहीं होने पर अभियुक्त की जमानत याचिका की सुनवाई बाधित हो गई। इस कारण जांच अधिकारी को कारण बताओ पत्र जारी किया गया है, जिसमें उन्हें 25 नवम्बर अदालत के समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित होने के लिए कहा गया है ताकि वे 22 नवंबर को कारण बताओ नोटिस का जवाब अद्यतन केस डायरी के साथ दें और बताएं कि किन परिस्थितियों में आपने अद्यतन केस डायरी प्रस्तुत नहीं की है और 26 अक्टूबर के बाद मामले की कोई जांच भी नहीं की है। इसके बावजूद आईओ न्यायालय आदेश की अवहेलना किए। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय के न्यायाधीश ने केस आईओ को 25 नवम्बर 2025 से न्यायालय के समक्ष अद्यतन केस डायरी प्रस्तुत करने तक 500/- रुपए प्रतिदिन का जुर्माना का आदेश जारी किया गया हैं। इसके अलावा, केस आईओ को स्पष्टीकरण और अद्यतन केस डायरी के साथ 08 दिसंबर 2025 को फिर से शारीरिक रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है और गैर-उपस्थिति और अद्यतन केस डायरी प्रस्तुत करने पर, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, अभियुक्त की जमानत याचिका पर 08 दिसंबर 2025 को सुनवाई की जाएगी और जमानत याचिका पर आवश्यक आदेश पारित किया जाएगा और जांच अधिकारी के खिलाफ आगे भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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