
मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में बिहार सरकारी की अतिक्रमित भूमि कराया गया खाली
सिकटी में, बिहार सरकार की भूमि पर अवैध रूप से झोपड़ी बनाकर रहने वाले तीन परिवारों को पुलिस और दंडाधिकारी की उपस्थिति में बलपूर्वक हटाया गया। अंचल पदाधिकारी और पुलिस बल के सहयोग से 40 डिस्मील भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया, जिसे पंचायत भवन के लिए आवंटित किया गया था।
सिकटी। एक संवाददाता विहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के तहत बिहार सरकार की भूमि को अवैध रूप से झोपड़ी बना कर अतिक्रमण कर रखे तीन परिवार को दंडाधिकारी की उपस्थिति में थानाध्यक्ष द्वारा पुलिस फोर्स के सहयोग से शुक्रवार को बुलडोजर लेकर मुक्त कराया गया। सिकटी अंचल के राजस्व ग्राम कौआकोह में पंचायत सरकार भवन के लिए चयनित बिहार सरकार की जमीन को उच्चाधिकारी के निर्देशानुसार शुक्रवार को अंचल पदाधिकारी मनीष चौधरी व बीडीओ सह दंडाधिकारी परवेजआलम आरओ शती कुमार , हल्का कर्मचारी देवेंद्र पाठक की उपस्थिति में अररिया से आये पुलिस बल के साथ बरदाहा थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिंह ने झोपड़ी बना कर रह रहे तीन परिवार को बल पूर्वक हटाकर बुलडोज़र लेकर अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
यहां बता दें कि बिहार सरकार की उक्त खाली 40 डिस्मील जमीन कौआकोह पंचायत भवन के लिए आवंटित कर दिया था जहां तीन परिवार के लोग अवैध रूप से झोपडी बना कर अतिक्रमण कर रखा था। सीओ सिकटी ने बताया कि अवैध अतिक्रमणकारी को जमीन खाली करने के लिए कई नोटिस भेजी गयी थी जब नोटिस पर खाली नहीं किया गया उस परिस्थिति में उच्चाधिकारी से निर्देश प्राप्त कर पुलिस फोर्स के साथ दंडाधिकारी की उपस्थिति में अतिक्रमण मुक्त कराया गया।

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