जमुई: पूर्व प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन विसंगति देय लाभ को शिक्षा उप सचिव ने ठहराया सही
झाझा, नगर संवाददाता पूर्व प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन विसंगति देय लाभ को शिक्षा

झाझा, नगर संवाददाता पूर्व प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन विसंगति देय लाभ को शिक्षा उप सचिव ने सही ठहराया है। इन नियोजित शिक्षकों के मूल वेतन कनीय शिक्षकों के मूल वेतन के अनुरूप निर्धारित करना सुनिश्चित करने का डीएम शिक्षा उप निदेशक डीईओ डीपीओ स्थापना को निर्देश दिया है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग पटना के आदेश संचिका 11 / वि 1-08/2013 (अंश-11). 3068 पटना दिनांक 23 दिसंबर 2024 के तहत शिक्षा उप सचिव अमित कुमार पुष्पक के हस्ताक्षर से जारी आदेश में चर्चा है कि विभागीय संकल्प संख्या- 1157 दिनांक 29 अगस्त 2020 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन संरचना में सुधार करने के उद्देश्य से उनको 1 अप्रैल 2021 को देय वेतन में 15% वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। पुनः उक्त के परिप्रेक्ष्य में वर्धित दर से वेतन के निर्धारण हेतु विभाग के परामर्श से विभागीय आदेश ज्ञापांक 1816 दिनांक 12 नवंबर 2021 के द्वारा पूर्व से निर्गत पे मैट्रिक्स को प्रतिस्थापित करते हुए 1 अप्रैल 2021 से वित्तीय लाभ अनुमान्य किया गया। विभागीय आदेश ज्ञापांक 1816 दिनांक 12 नवंबर 2021 के कंडिका 7(3) में स्पष्ट है कि पे मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण में यदि किसी शिक्षक का मूल वेतन अपने कनीय शिक्षक/ पुस्तकालयाध्यक्ष से कम निर्धारित हो तो उनका मूल वेतन कनीय शिक्षक के मूल वेतन के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा। इसी आलोक में सभी संबंधितों को निर्देश दिया कि उक्त के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। शिक्षा विभाग के उक्त आदेश की प्रतिलिपि सभी नियोजन इकाइयों के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग बिहार पटना, सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध किया है कि वे अपने स्तर से सबंधित नियोजन इकाई के अध्यक्ष सचिव को अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु सूचित करना चाहेंगे। इनके अलावे बिहार के महालेखाकार तथा सभी डीएम आरडीडीई डीईओ डीपीओ पीओ एवं सभी कोषागार पदाधिकारी उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित की गई है।
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