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शहर के टैक्सपेयर्स के लिए गोल्डन चांस, बकाया होल्डिंग टैक्स पर सौ प्रतिशत जुर्माना माफ

शहर के टैक्सपेयर्स के लिए गोल्डन चांस, बकाया होल्डिंग टैक्स पर सौ प्रतिशत जुर्माना माफ

संक्षेप:

अररिया में करदाताओं के लिए खुशखबरी है। नगर विकास विभाग ने होल्डिंग टैक्स पर ब्याज और पेनाल्टी माफ करने की योजना लागू की है। 31 मार्च 2026 तक बकाया टैक्स की मूल राशि जमा करने पर करदाताओं को राहत मिलेगी। यह योजना नगर परिषद के राजस्व में वृद्धि भी करेगी।

Dec 11, 2025 10:57 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, अररिया
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अररिया, निज संवाददाता अररिया शहरी क्षेत्र के हजारों करदाताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब पुराने होल्डिंग टैक्स का बोझ कम होगा, क्योंकि ब्याज और पेनाल्टी दोनों पूरी तरह माफ कर दी गई है। दरअसल लंबे समय से होल्डिंग टैक्स का बकाया जमा करने में परेशानी झेल रहे संपत्ति धारकों को अब राहत मिलने वाली है। नगर विकास विभाग ने नगरपालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन ब्याज और पेनाल्टी छूट योजना लागू की है। अब 31 मार्च 2026 तक बकाया टैक्स पर लगा सौ प्रतिशत ब्याज और पेनाल्टी पूरी तरह माफ होगा। करदाता को केवल एकमुश्त मूल राशि जमा करनी होगी। इस योजना से नगर परिषद को राजस्व प्राप्ति में बढ़ोतरी होगी और बकायेदारों को भी बड़ी राहत मिल सकेगी।

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अररिया नगर परिषद क्षेत्र में 14 हजार से अधिक होल्डिंग टैक्स पेयर के पास करोड़ रुपये से अधिक ब्याज की राशि बकाया है। इस योजना से नगर परिषद को राजस्व प्राप्ति में बढ़ोतरी होगी और बकायेदारों को भी बड़ी राहत मिल सकेगी। बकायेदारों को 31 मार्च 2026 तक एकमुश्त मूल राशि जमा करनी होगी। यदि किसी करदाता का मामला न्यायालय,न्यायाधिकरण या अन्य फोरम में चल रहा है, तो उसे भी योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन इस छूट का लाभ लेने के लिए बकायेदारों को न्यायालय से मामला वापस लेने का लिखित प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। एकमुश्त टैक्स जमा करने पर बकायेदारों को ब्याज की राशि से मुक्ति मिलेगी। नगर परिषद को राजस्व प्राप्ति में बढ़ोतरी होगी। योजना का इस तरीके से मिलेगा लाभ: बकायेदारों को अपना केवाइसी कराना होगा।केवाइसी कराने के बाद बकायेदार एकमुश्त मूल राशि जमा कर सकते हैं।योजना का लाभ लेने के लिए बकायेदारों को निर्धारित समय सीमा के अंदर राशि जमा करना होगा। वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू: नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना के बाद यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू की गयी है। 2025-26 और इससे पहले के सभी बकाया करदाता इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। नगर परिषद के अधिकारी का कहना है कि यह कदम उन लोगों के लिए भी राहत लेकर आया है, जिन्होंने वर्षों से टैक्स नहीं चुकाया है और ब्याज- जुर्माना की वजह से रकम काफी बढ़ चुकी है।अब केवल मूल धन की राशि देकर पूरा मामला निपटाया जा सकता है। भुगतान प्रक्रिया को बनाया गया आसान: नगर परिषद के ईओ ने करदाताओं से अपील की है कि वे समय पर मूल राशि जमा कर सौ प्रतिशत ब्याज और पेनाल्टी माफी का लाभ उठा सकते हैं। भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नगर परिषद ने ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके अलावा,नगर परिषद कार्यालय और अधिकृत पोर्टल पर भी भुगतान किया जा सकेगा। बोले अधिकारी: ब्याज में छूट का लाभ लेने के लिए बकायेदारों को एकुमुश्त अपना बकाया होल्डिंग टैक्स जमा करना होगा। एकमुश्त टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 निर्धारित है।अगर किसी बकायेदार का मामला किसी फोरम या न्यायालय में है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन उन्हें फोरम या न्यायालय से वाद को वापस लेने से संबंधित लिखित प्रमाण नगर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। -चन्द्रराज प्रकाश, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद,अररिया