198 बोतल कफ सीरप बरामदगी मामले में तस्कर को सात साल की सजा
अररिया के एक्सक्लूसिव एक्ससाइज कोर्ट ने आरोपी मो अजमल को 198 बोतल कफ सिरफ की तस्करी के मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा, उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अगर जुर्माना नहीं चुकाया गया, तो उन्हें 6 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अररिया, विधि संवाददाता। 198 बोतल कफ सिरफ़ बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर न्यायमंडल अररिया के एक्सक्लूसिव एक्ससाइज कोर्ट 02 के न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता ने आरोपी तस्कर को 07 साल कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को कारावास की सजा के अलावा एक लाख रुपया जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को 06 माह का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजा पाने वाला जिले के महलगांव थाना क्षेत्र के ग्राम टेकनी वार्ड 01 के रहने वाले 36 वर्षीय मो अजमल पिता मो इस्माइल हैं। इस संबंध में उत्पाद न्यायालय 02 में प्रतिनियुक्त सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सह मद्य निषेध के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक शिव नंदन रजक ने बताया कि यह सजा उत्पाद स्पेशल 659/2021 में दी गयी है।
बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर महलगांव थाना में प्रतिनियुक्त चौकीदार संख्या 31 ललित कुमार महलदार ने 25 जुलाई 2021 की शाम साढ़े 06 बजे के करीब महलगांव थाना क्षेत्र के रामपुर चौक वार्ड 13 में एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल पर आते देखा। शक के आधार पर चालाक को मोटरसाइकिल रोकने को कहा। मोटरसाइकिल रुकने पर जांच प्रक्रिया में मोटरसाइकिल की सीट पर बंधा एक थैला को खोला गया तो उसमें से 100 एमएल का 198 बोतल कोडिंयुक्त कफ सिरफ़ बरामद हुआ। महलगांव थाना में प्रतिनियुक्त चौकीदार संख्या 31 ललित कुमार महलदार के लिखित बयान पर आरोपी मो अजमल के विरुद्ध जोकीहाट (महलगांव) थाना में थाना कांड संख्या 361/ 2021 दर्ज करवाया गया।
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