अररिया : तस्कर को पांच साल का कारावास
अररिया के विशेष एक्ससाइज जज ने 448 लीटर कोडिंयुक्त कफ सिरप के तस्कर आदिल को पांच साल की सज़ा सुनाई है। आदिल पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे न चुकाने पर 6 महीने की अतिरिक्त सज़ा का...

अररिया, विधि संवाददाता। 448 लीटर कोडिंयुक्त कफ सिरप बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर न्यायमण्डल अररिया के स्पेशल एक्ससाइज जज-01 शेफाली नारायण ने एक तस्कर को पांच वर्ष की सज़ा सुनाई है। सरकार की ओर से एक्ससाइज के स्पेशल पीपी संजय मिश्रा ने बताया कि सज़ा पाने वाला जिले के सिमराहा थाना क्षेत्र के डोरिया सोनपुर वार्ड-11 का रहनेवाला आदिल पिता सैफुल है। इनके विरुद्ध फारबिसगंज (सिमराहा) थाना कांड संख्या 866/2023 दर्ज किया गया था। बताया गया कि आरोपी तस्कर को कारावास की सज़ा के अलावा 01 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं जुर्माने की राशि जमा नही करने पर 06 माह का साधारण कारावास की सज़ा भुगतने का आदेश जारी किया गया है।
वचाव पक्ष से अधिवक्ता कश्यप कौशल थे।
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