ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News बिहार आरा दहेज हत्या के मामलों में दो को सश्रम कारावास

दहेज हत्या के मामलों में दो को सश्रम कारावास

दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने मंगलवार को दोनों के पतियों को सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। इसमें एक को सात तो दूसरे को दस साल के कारावास की सजा सुनायी गयी...

 दहेज हत्या के मामलों में दो को सश्रम कारावास
हिन्दुस्तान टीम,आराTue, 07 Aug 2018 09:00 PM
ऐप पर पढ़ें

दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने मंगलवार को दोनों के पतियों को सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। इसमें एक को सात तो दूसरे को दस साल के कारावास की सजा सुनायी गयी है। षष्टम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या में दोषी पाते हुए अगिआंव बाजार थाना क्षेत्र के तार गांव निवासी विनोद कुमार पांडेय को सात वर्ष की सश्रम कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी प्रशांत रंजन ने बहस की थी। उन्होंने बताया कि दहेज में महज 50 हजार रुपये के लिए 21 अक्टूबर, 2004 को जहर देकर महिला कंचन कुमारी की हत्या कर दी गयी थी। इसे लेकर उसके पति विनोद कुमार पांडेय समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।

वहीं दूसरी ओर चतुर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश आरके सिंह ने दहेज के एक अन्य मामले में मुकेश कहार को दस वर्ष के सश्रम कैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी ददन प्रसाद श्रीवास्तव ने बहस की थी। उन्होंने बताया कि पीरो (हसन बाजार ओपी) थाना क्षेत्र के बैसाडीह गांव के धनजी कुमार ने अपनी बहन सरिता कुमारी की शादी सिकरहटा थाना क्षेत्र के बसरा गांव निवासी मुकेश कहार के साथ 2011 में की थी। दहेज में बाइक के लिए उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। इस बीच 27 मई, 2013 को उसके पति समेत अन्य ससुराल वालों ने सरिता को जहर देकर हत्या कर दी थी।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें