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हम जिलाध्यक्ष के भाई की हत्या के आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज

हम के जिलाध्यक्ष के भाई की हत्या में नामजद दो आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका चतुर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश आरके सिंह ने शनिवार को ख़ारिज कर दी। अभियोजन की ओर से इस मामले में पीपी नागेश्वर दूबे ने...

हम जिलाध्यक्ष के भाई की हत्या के आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज
हिन्दुस्तान टीम,आराSat, 07 Jul 2018 09:54 PM
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हम के जिलाध्यक्ष के भाई की हत्या में नामजद दो आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका चतुर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश आरके सिंह ने शनिवार को ख़ारिज कर दी। अभियोजन की ओर से इस मामले में पीपी नागेश्वर दूबे ने बहस की। कोर्ट ने बिहिया थाना के आनर निवासी दीपक सिंह व धीरज सिंह की याचिका खारिज की है। मामला बीते 27 मई को बिहिया थाने में दर्ज करायी गयी थी। दर्ज कराये गए एफआईआर के अनुसार पीड़ित व बिहिया थाना के साहेब टोला निवासी रंजीत बहादुर उर्फ़ छोटक कुशवाहा घटना के वक्त अपने जमीन का चाहरदीवारी कर रहा था। केस के नामजद आरोपितों ने कथित तौर पर 15 लाख रुपये रंगदारी या तीन कट्ठा जमीन की मांग को ले उसकी हत्या कर दी।

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