
लोक अदालत में बिजली चोरी के 25 साल पुराने मामले का निपटारा
-लोक अदालत में 2621 मामलों का निपटारा करते हुए सवा दो करोड़ का समझौता, मामलरें का निपटारा करने को
-लोक अदालत में 2621 मामलों का निपटारा करते हुए सवा दो करोड़ का समझौता -लोक अदालत में मामलों का निपटारा करने को ले 16 पीठ का गठन किया गया था आरा, संवाददाता। स्थानीय व्यवहार न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें बिजली चोरी के 25 साल पुराने मामले का भी निपटारा किया गया। उद्घाटन प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम मिश्रा व प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र कुमार पांडा व अन्य ने संयुक्त रूप से किया। विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव गौतम कुमार, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राकेश कुमार मिश्रा, संघ के सचिव मनमोहन ओझा, जीपी रामधनी भारती, लोक अभियोजक राणा प्रताप सिंह, जिला अभियोजन पदाधिकारी माणिक कुमार सिंह, जिला अग्रणी प्रबंधक नीरज कुमार, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के वरीय पदाधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक के पदाधिकारी, सभी न्यायिक पदाधिकारी के साथ पक्षकार उपस्थित थे।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मिश्रा ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों का निपटारा करने को ले 16 पीठ का गठन किया गया था। इसमें 2621 मामलों का निपटारा किया गया। इसमें बैंक से संबंधित मामले की संख्या 361, ट्रैफिक के 1383 व कोर्ट में लंबित 854 सुलहनीय वाद के साथ बीएसएनल के तीन मामले निपटाये गये। इस दौरान 2 करोड़ 23 लाख 78 हजार 449 रुपए का समझौता हुआ। लोक अदालत में अधिवक्ता सहित कई लोग शामिल थे। कंपाउंडिंग राशि जमा करने के बाद मिली राहत लोक अदालत में एक व्यक्ति को 25 साल पूर्व दर्ज बिजली चोरी के मामले में राहत मिली। सुनील सिंह उर्फ सुशील कुमार सिंह को दस हजार रुपये कंपाउंडिंग फीस जमा करने के बाद इस मामले में राहत मिली। बिजली कंपनी के वकील विमलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ बुल्गानिन ने मामले को समाप्त कराने में अहम भूमिका निभायी। एक अन्य मामला भी बिजली चोरी से संबंधित था, जो वर्ष 2000 में आरा के नवादा थाना में दर्ज किया गया था। अजय कुमार सिंह ने दस हजार रुपये कंपाउंडिंग राशि देकर मामला समाप्त कराया। तीसरा मामला वर्ष 2001 का था। यह आरा के जेल रोड के प्रसुन कुमार का था। इस मामले में भी दस हजार रुपये कंपाउंडिंग राशि जमा कर इसे समाप्त कराया गया।

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