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गैर रजिस्टर्ड कोचिंग संस्थानों पर होगी एफआईआर

रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले कोचिंग संस्थानों पर अब कार्रवाई तय मानी जा रही है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले कोचिंग संस्थानों पर सीधे एफआईआर दर्ज करायी...

गैर रजिस्टर्ड कोचिंग संस्थानों पर होगी एफआईआर
हिन्दुस्तान टीम,आराWed, 20 Jun 2018 11:11 AM
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रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले कोचिंग संस्थानों पर अब कार्रवाई तय मानी जा रही है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले कोचिंग संस्थानों पर सीधे एफआईआर दर्ज करायी जायेगी। प्रमंडलीय आयुक्त ने डीईओ को एक माह में सर्वे कराकर रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले कोचिंग संस्थानों पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 25 फीसदी अभिवंचित वर्ग के बच्चों का एडमिशन लेने में आनाकानी करने वाले स्कूलों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। आयुक्त ने एडवांस राशि लेने के बाद भी अतिरिक्त क्लास रूम नहीं बनवाने वाले रिटायर हेडमास्टरों व शिक्षकों पर डीईओ के माध्यम से 15 दिनों के अंदर एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है।

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