31 मार्च से पहले यह काम कर लें वरना बंद होगा राशन, डेढ़ करोड़ परिवारों के खाद्दान पर तलवार
Bihar News: सरकार ने साफ किया है कि ई-केवाईसी सभी लाभुकों के लिए अनिवार्य है। इसके लिए अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है।

Bihar News: बिहार में राशन कार्डधारी सभी लाभुकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य की गई है। इसको लेकर कई बार जिलों को दिशा-निर्देश भी दिये गए हैं। इसके बावजूद करीब डेढ़ करोड़ लाभुकों का ई-केवाईसी अब तक नहीं हो पायी है। इसके लिए कई बार तिथि भी बढ़ाई गई, पर फरवरी तक के आंकड़े बता रहे हैं कि कुल आठ करोड़ 20 लाख लाभुकों में करीब 18 प्रतिशत का ई-केवाईसी नहीं हुई है।
सरकार ने साफ किया है कि ई-केवाईसी सभी लाभुकों के लिए अनिवार्य है। इसके लिए अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि ई-केवाईसी के लिए जिलों के संबंधित पदाधिकारियों को भी निर्देश है कि लाभुकों का ई-केवाईसी सुनिश्चित कराएं। पूर्व में 15 फरवरी तक का समय इसके लिए दिया गया था। बाद में यह तिथि बढ़ाकर 28 फरवरी तथा फिर 31 मार्च की गई। मगर इसमें अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है।
ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभुकों को भविष्य में खाद्यान्न योजना से वंचित किया जा सकते हैं। अधिक ई-केवाईसी लंबित वाले जिलों में वैशाली, सीवान, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, पश्चिम चंपारण और अररिया शामिल हैं। पदाधिकारी बताते हैं कि जागरूकता और जानकारी की कमी के कारण भी कइयों की ई-केवाईसी नहीं हो पाई है। वहीं, राज्य के बाहर रहने वाले भी काफी छूटे हुए हैं।
संदिग्ध कार्डधारियों की जल्द जांच पूरी होगी
विभाग ने अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि संदिग्ध कार्डधारियों की जांच कर सभी का जल्द निष्पादन सुनिश्चित करें। मालूम हो कि प्रदेश में 57 लाख से अधिक कार्डधारियों की संदिग्धों की सूची में शामिल किया गया है। पदाधिकारी बताते हैं कि जांच के दौरान संदिग्ध सूची वालों को नोटिस भेजा जा रहा है। लाभुकों के जवाब संतोषप्रद नहीं होने पर उनके नाम हटाने वाली सूची में शामिल किए जा रहे हैं। ऐसी सूची में अब तक 33 लाख से अधिक के नाम डाले गए हैं।
किसी भी राज्य में करा सकते है ई-केवाईसी
हालांकि, ई-केवाईसी कोई भी लाभुक किसी भी राज्य में करा सकते हैं। बड़ी संख्या में ऐसे भी लाभुक हैं, जो कई महीनों तक राशन भी प्राप्त नहीं करते हैं। पदाधिकारी बताते हैं कि बिहार के वैसे राशन कार्डधारी जो किसी भी कारण से राज्य से बाहर निवास कर रहें हैं, उन्हें ई-केवाईसी कराने के लिए अपने प्रदेश में लौटने की जरूरत नहीं है। राशन कार्डधारियों के लिए ई-केवाईसी करने की सुविधा पूरे देश में उपलब्ध है। वर्तमान में वे अपने निवास स्थान पर ही अपने निकटतम जनवितरण प्रणाली की दुकान पर ई-केवाईसी करा सकते हैं।
लेखक के बारे में
Sudhir Kumarटीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।
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