खान सर हैं आजाद और रौशन आनंद सर के दिन कट रहे जेल में, जमानत के लिए वकीलों का अब क्या है प्लान

लाइव हिन्दुस्तान, पटनाा
Follow us on Google News
share

खान सर की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगने के बाद वो अभी कहीं भी आने-जाने के लिए आजाद हैं। इधर ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद जेल में हैं। रौशन आनंद सर के वकील उनकी जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय में नियमित जमानत दाखिल करने तैयारी कर रहे हैं।

khan sir raushan anand sir

पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला, तोड़फोड़, मारपीट और फायरिंग के मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है। खान सर पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार मंगलवार को कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल हट गई है। कोर्ट ने खान सर को अंतरिम राहत दी है और पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी या कोई अन्य दंडात्मक कार्रवाई किए जाने पर फिलहाल रोक लगा दी है। जाहिर है कोर्ट के इस फैसले के बाद खान सर कोर्ट का अगला आदेश आने तक कहीं भी आने-जाने के लिए आजाद हैं। इधर इसी मामले में आरोपी ज्ञान बिंदु जी.एस. एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद के दिन जेल में ही कट रहे हैं। रौशन आनंद की जमानत याचिका भी कोर्ट के समक्ष खारिज हो चुकी है। हालांकि, अब रौशन आनंद सर के वकीलों ने उनकी जमानत कराने को लेकर नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी है।

प्रथम श्रेणी की न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा ने ज्ञान बिंदु एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि मामला हत्या के प्रयास का है। यह गंभीर मामला है। नियमित जमानत पर सोमवार को दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत आदेश सुरक्षित रख लिया था और मंगलवार को उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई थई। पुलिस ने हत्या का प्रयास और मारपीट के मामले में रौशन आनंद समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। तीनों आरोपित न्यायिक हिरासत के तहत बेऊर जेल में हैं। बहरहाल प्रथम श्रेणी की न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से उनकी नियमित जमानत खारिज होने के बाद उनके वकील जिला एवं सत्र न्यायालय में नियमित जमानत दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं।

खान सर पर केस झूठा और बनावटी

इससे पहले पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर उर्फ फैजल खान की अग्रिम जमानत पर सुनवाई की थी। कोर्ट ने अभियुक्त की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए 20 जून तक अतंरिम सुरक्षा दी है। कोर्ट ने केस डायरी और अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की पुलिस से मांग की है। जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 20 जून को अगली तिथि निर्धारित की। फैजल खान के वकील अरिंवद मौउआर ने कहा कि पुलिस ने जो केस किया है उसमें अभियुक्त पर दबाव बनाने के लिए हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट लगाया गया। यह बनावटी और झूठा है। इस घटना में कोई जख्मी नहीं है। गार्ड ने लाइसेंसी आर्म्स से आत्मरक्षार्थ हवा में गोली चलायी है।

रौशन आनंद को 03 जून को पुलिस ने भेजा था जेल

दो जून की रात करीब 10:10 बजे कदमकुआं थाना को सूचना मिली थी कि मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान पर कुछ लोग ईट-पथराव, तोड़फोड़ एवं फायरिंग कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस त्वरित करवाई करते हुए घटना स्थल पर पहुंची थी और हालात को नियंत्रण में लिया था। इस घटना में पत्थर से किसी को चोट लगने की बात सामने आई थी। लेकिन वहां उपस्थित सुरक्षा कर्मी के साथ मारपीट की गई थी, जिससे उसका सिर फट गया थ। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर आसपास के लोगों से पूछताछ की थी और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला था।

इसके बाद कोचिंग संस्थान ज्ञान बिंदु के निदेशक रौशन आनंद, अभिषेक एवं गौरव को अरेस्ट किया गया था। खान ग्लोबल स्टडीज में प्रवेश कर गार्ड को खींचकर बाहर लाकर मारपीट करने और जख्मी कर देने के आरोप में पुलिस ने रौशन आनंद, अभिषेक कुमार और गौरव कुमार को गिरफ्तार कर 03 जून 2026 को जेल भेजा था। इस मामले में कदमकुआं थाना में 03 जून 2026 को बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या 410/26 के रूप में मामले की प्राथमिकी खान ग्लोबल स्टडीज के कर्मचारी की ओर से दर्ज कराई गई थी।

खान पर आर्म्स ऐक्ट के तहत केस है दर्ज

इसके बाद एक अन्य सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था। इस वीडियो में सुरक्षा गार्ड फायरिंग करते नजर आए थे। इसके बाद पुलिस ने खान कोचिंग सेंटर के दो गार्डों को अरेस्ट कर लिया था। यह जानकारी सामने आई थी कि दोनों गार्डों ने पुलिस के समक्ष कबूल किया था कि उन्होंने खान सर के कहने पर गोली चलाई थी। इसके बाद पुलिस ने खान सर पर हत्या के प्रयास और आर्म्स ऐक्ट के तहत केस दर्ज किया था। खान सर पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के अलावा आर्म्स ऐक्ट की धारा 25(9), 27 और 35 के तहत केस दर्ज है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।