Hindi NewsBihar NewsAfter 23 years Supreme Court granted justice to woman from Bihar know CJI serious remarks
23 साल बाद सप्रीम कोर्ट से बिहार की महिला को इंसाफ, सीजेआई की गंभीर टिप्पणी जान लीजिए

23 साल बाद सप्रीम कोर्ट से बिहार की महिला को इंसाफ, सीजेआई की गंभीर टिप्पणी जान लीजिए

संक्षेप:

मामला 21 मार्च, 2002 का है, जब बख्तियारपुर स्टेशन पर भारी भीड़ के कारण भागलपुर-दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस से एक यात्री विजय सिंह ट्रेन से गिर गए थे, जिससे उनकी मौत हो गई। इस मामले में पत्नी संयोगिता देवी ने मुआवजे का दावा किया था।

Dec 12, 2025 06:54 am ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, विशेष संवाददाता
share Share
Follow Us on

इंसाफ के लिए भटकती बिहार की एक महिला को 23 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला। सर्वोच्च न्यायालय ने रेल हादसे में पति की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर महिला को रेलवे से करीब 9 लाख रुपये मुआवजा दिलाया। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने मामले में रेलवे की ओर से दाखिल हलफनामे को रिकार्ड पर लेते हुए टिप्पणी की कि हम एक गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। कोर्ट के आदेश पर रेलवे ने उक्त मिला को मुआवेज की 9 लाख की राशि का भुगतान कर दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दरअसल, यह मामला 21 मार्च, 2002 का है, जब बख्तियारपुर स्टेशन पर भारी भीड़ के कारण भागलपुर-दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस से एक यात्री विजय सिंह ट्रेन से गिर गए थे, जिससे उनकी मौत हो गई। इस मामले में पत्नी संयोगिता देवी ने मुआवजे का दावा किया था। रेलवे ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस और प्रशासन की मदद से विधवा संयोगिता का पता लगाकर उनको मुआवजे की रकम का भुगतान कर दिया गया है। रेलवे ने बताया कि स्थानीय पुलिस की मदद से अपीलकर्ता के निवास से पैन, आधार कार्ड और बैंक विवरण एकत्र करने के लिए एक कर्मचारी भेजा गया था। इसके बाद महिला ने 10 नवंबर, 2025 को स्पीड पोस्ट से अपने बैंक खाते की जानकारी मुहैया करा दी।

ये भी पढ़ें:सम्राट चौधरी के गृह विभाग के OSD बने आदित्य झा,बिप्रसे के 4 अधिकारियों का तबादला

पता करने का था आदेश

शीर्ष अदालत ने रेलवे को सुनिश्चित करने का आदेश दिया था कि विधवा को रेलवे द्वारा उचित मुआवजा मिले। कोर्ट ने नालंदा के एसएसपी और बख्तियारपुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी को भी निर्देश दिया था कि वे महिला का पता लगाए और उसके दावे की स्वीकृति और अवार्ड की गई राशि प्राप्त करने के उसके अधिकार के बारे में सूचित करें। आदेश का पालन करते हुए रेलवे ने महिला को मुआवजे की राशि उपलब्ध करा दिया है।

ये भी पढ़ें:बिहार के 3 नए विभागों को सेक्रेटरी मिले; राजीव उच्च शिक्षा, देवरे विमानन सचिव
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।