Hindi Newsबिहार न्यूज़Administration tight on Coaching institutes in Bihar 138 registration applications cancelled in Patna

दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद पटना में कड़ाई, 138 संस्थानों लग सकता है ताला, 1 लाख तक जुर्माना भी

आवेदनों की जांच के बाद इन 138 कोचिंग संस्थानों को निबंधन के लिए अयोग्य पाते हुए इन आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया था। अन्य संस्थानों पर भी कड़ाई बरती जा रही है।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, पटनाSat, 10 Aug 2024 03:35 AM
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दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद बिहार में इन संस्थानों पर सख्ती बढ़ा दी गयी है। राजधानी पटना में 138 कोचिंग संस्थानों के निबंधन के लिए आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं। अनुमंडल पदाधिकारी रद्द आवेदन वाले संस्थानों की जांच करेंगे। जांच में देखा जाएगा कि निबंधन के लिए अयोग्य पाए गए आवेदन वाले कोचिंग संस्थानों का अवैध ढंग से संचालन तो नहीं हो रहा है। यदि अवैध ढंग से संचालन हो रहा हो तो उनपर कार्रवाई होगी। मानक पुरा नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों पर ताला लग सकता है। उन पर 25 हजार से 1 लाख तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने सभी एसडीएम को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

जिलाधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में जिलास्तरीय कोचिंग निबंधन समिति की बैठक हुई। इसमें वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा, जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना शिक्षा) राजकमल एवं समिति के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। बता दें कि जिलान्तर्गत कोचिंग के निबंधन के लिए कुल 936 आवेदन प्राप्त हुआ था। इसमें 413 कोचिंग का निबंधन पहले हो चुका है। शेष 523 आवेदनों में 138 की जांच की गई थी। आवेदनों की जांच के बाद इन 138 कोचिंग संस्थानों को निबंधन के लिए अयोग्य पाते हुए इन आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया था। जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को इन 138 अस्वीकृत आवेदनों की सूची अनुमंडलवार अलगअलग कर संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही निबंधन के लिए लंबित आवेदनों का जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए निर्देश दिया गया है।

 

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कोचिंग संस्थानों को भेजा जा रहा नोटिस

पदाधिकारियों की टीम द्वारा जांच में जिन-जिन कोचिंग संस्थानों में कमियां पायी गई है उन के संचालकों और प्रबंधकों को इस आशय का नोटिस दिया जा रहा है कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत क्यों नहीं उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाए। अगर स्थिति मे सुधार नहीं किया तो कई संस्थानों पर ताला लग जाएगा।

दो सप्ताह का समय

नोटिस प्राप्ति के साथ उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जा रहा है। अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने पर प्रथम अपराध के लिए 25,000 रुपये और द्वितीय अपराध के लिए 1,00,000 रुपये के दंड का प्रावधान है। द्वितीय अपराध के बाद निबंधन रद्द किए जाने का भी प्रावधान है।

बिना निबंधन के नहीं चलेंगे कोचिंग संस्थान

कोई भी कोचिंग संस्थान बिना वैध निबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त किए ना तो स्थापित किया जाएगा और ना चलाया जाएगा। कोचिंग संस्था की आधारभूत संरचना के अधीन प्रति क्लास रूम में प्रति छात्र न्यूनतम 1 वर्ग मीटर जगह होगा। क्लास रूम में प्रवेश एवं निकास अवरोधमुक्त होना चाहिए। बिल्डिंग बायलॉज और अग्नि सुरक्षश के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए। जिलाधिकारी डॉ.चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि उपर्युक्त तीनों मानकों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

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