19 साल की लड़की की ईंट से कुचल कर हत्या की थी, 12 वर्ष बाद पति-पत्नी समेत 3 को उम्रकैद की सजा

दानापुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि
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पटना सिविल कोर्ट ने हत्या के मामले में पति-पत्नी समेत 3 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 2014 में 19 साल की युवती की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। 

हत्याकांड में तीन को उम्रकैद
हत्याकांड में तीन को उम्रकैद

बिहार के पटना सिविल कोर्ट ने जमीन विवाद में एक लड़की की हत्या मामले में तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगी। 12 साल पहले अपने घर के बाहर दरवाजे पर पढ़ रही 19 साल की लड़की की ईंट से सिर कुचलकर हत्या कर दी गयी थी। मामला मनेर थाना क्षेत्र का है। एडीजे सेवन संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने यह फैसला सुनाया।

एपीपी राम केश्वर प्रसाद ने बताया कि मनेर थाना कांड संख्या 533/14 सत्रवाद संख्या 744/15 में मनेर के नया टोला रामपुर में 19 वर्षीय पूजा कुमारी की हत्या 23/12/14 को उस समय शाम को कर दी गई, जब वह अपने घर के दरवाजे के पास पढ़ रही थी। तभी अशोक कुमार, पूजा देवी दोनों पड़ोसी वहां पहुंचे और लड़की का दोनों हाथ पकड़ लिया। उसके बाद उमेश सिंह ने ईंट से कूंचकर पूजा कुमारी की हत्या कर दी। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने अशोक सिंह और पूजा देवी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया था, जबकि उमेश विरानगी का फायदा उठाकर मौके से भाग निकला था।

12 साल बाद आया फैसला

इस मामले में परिजनों के बयान पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान किया। 12 सालों तक सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपित को आजीवन कारावास और 25000 जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास का निर्देश दिया। पुलिस ने जांच के बाद तीनों आरोपितों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।

पत्नी की हत्या के प्रयास में पति को सात जेल

एक अन्य मामले में पटना सिविल कोर्ट के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-30 की अदालत ने गुरुवार को पत्नी को प्रताड़ित और उसकी हत्या करने का प्रयास के जुर्म में पति मनोज कुमार को सात वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। अदालत ने सजा पाए पति पर तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अदालत ने महिला प्रताड़ना और हत्या का प्रयास करने के आरोप में पति मनोज कुमार को दोषी पाया। सजा पाए आरोपित फुलवारी के हरनीचक गांव का है। यह आपराधिक मामला 2013 में दीघा थाना क्षेत्र का है। पत्नी ज्योति ने पति के खिलाफ प्रताड़ित और हत्या का प्रयास करने का एक मामला दर्ज काराया था। पुलिस ने पति मनोज कुमार के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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