19 साल की लड़की की ईंट से कुचल कर हत्या की थी, 12 वर्ष बाद पति-पत्नी समेत 3 को उम्रकैद की सजा
पटना सिविल कोर्ट ने हत्या के मामले में पति-पत्नी समेत 3 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 2014 में 19 साल की युवती की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई थी।

बिहार के पटना सिविल कोर्ट ने जमीन विवाद में एक लड़की की हत्या मामले में तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगी। 12 साल पहले अपने घर के बाहर दरवाजे पर पढ़ रही 19 साल की लड़की की ईंट से सिर कुचलकर हत्या कर दी गयी थी। मामला मनेर थाना क्षेत्र का है। एडीजे सेवन संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
एपीपी राम केश्वर प्रसाद ने बताया कि मनेर थाना कांड संख्या 533/14 सत्रवाद संख्या 744/15 में मनेर के नया टोला रामपुर में 19 वर्षीय पूजा कुमारी की हत्या 23/12/14 को उस समय शाम को कर दी गई, जब वह अपने घर के दरवाजे के पास पढ़ रही थी। तभी अशोक कुमार, पूजा देवी दोनों पड़ोसी वहां पहुंचे और लड़की का दोनों हाथ पकड़ लिया। उसके बाद उमेश सिंह ने ईंट से कूंचकर पूजा कुमारी की हत्या कर दी। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने अशोक सिंह और पूजा देवी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया था, जबकि उमेश विरानगी का फायदा उठाकर मौके से भाग निकला था।
12 साल बाद आया फैसला
इस मामले में परिजनों के बयान पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान किया। 12 सालों तक सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपित को आजीवन कारावास और 25000 जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास का निर्देश दिया। पुलिस ने जांच के बाद तीनों आरोपितों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
पत्नी की हत्या के प्रयास में पति को सात जेल
एक अन्य मामले में पटना सिविल कोर्ट के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-30 की अदालत ने गुरुवार को पत्नी को प्रताड़ित और उसकी हत्या करने का प्रयास के जुर्म में पति मनोज कुमार को सात वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। अदालत ने सजा पाए पति पर तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अदालत ने महिला प्रताड़ना और हत्या का प्रयास करने के आरोप में पति मनोज कुमार को दोषी पाया। सजा पाए आरोपित फुलवारी के हरनीचक गांव का है। यह आपराधिक मामला 2013 में दीघा थाना क्षेत्र का है। पत्नी ज्योति ने पति के खिलाफ प्रताड़ित और हत्या का प्रयास करने का एक मामला दर्ज काराया था। पुलिस ने पति मनोज कुमार के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी।


