सितंबर से खाते में आएंगे 10000; नीतीश की महिला रोजगार योजना का पोर्टल शुरू, जानें कौन होंगे लाभार्थी
संक्षेप: बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीएम नीतीश ने शहरी क्षेत्र के लिए ऑनलाइन पोर्टल का भी शुभारंभ किया। महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने के बाद इसी माह में उनके खातों में दस-दस हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा।
बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सीएम नीतीश कुमार ने रविवार को इस प्रक्रिया की शुरुआत की। साथ ही शहरी क्षेत्र के लिए ऑनलाइन पोर्टल का भी शुभारंभ किया। महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने के बाद इसी माह में उनके खातों में दस-दस हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा। इस योजना के लिए 20,000 करोड़ की मंजूरी राज्य सरकार ने दी है। मुख्यमंत्री ने रविवार को एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में योजना से संबंधित आवेदन प्रपत्र का विमोचन भी किया। साथ ही संबंधित 250 जागरुकता वहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

मालूम हो कि 29 अगस्त को ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ की स्वीकृति राज्य कैबिनेट ने दी थी। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को सितंबर माह से ही अपनी पसंद के रोजगार के लिए दस हजार रुपए की प्रथम किस्त दी जाएगी। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के बाद आकलन कर दो लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी आवश्यकतानुसार दी जाएगी।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार महिलाओं के विकास के प्रति समर्पित है। हमलोगों ने वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं तथा वर्ष 2007 में नगर निकाय के चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया। विश्व बैंक से कर्ज लेकर स्वयं सहायता समूहों की संख्या बढ़ाने का काम शुरू किया गया।
इसका परिणाम है कि अब 11 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों की संख्या हो गई है, जिनसे एक करोड़ 40 लाख जीविका दीदियां जुड़ी हैं। हमलोगों ने वर्ष 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूहों का गठन शुरू कराया, जिसकी संख्या अब तक 37 हजार हो चुकी है, जिनसे तीन लाख 85 हजार जीविका दीदियां जुड़ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं शिक्षित, जागरूक और आत्मनिर्भर बन रही हैं। वर्ष 2013 में पुलिस की बहाली में महिलाओं को 35 प्रतिशत तथा वर्ष 2016 में सभी सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। हमलोगों ने महिलाओं की मांग पर ही शराबबंदी लागू की।
रविवार को रवाना किये गये 50 वाहनों के माध्यम से वीडियो के जरिये अगले 20 दिनों तक जानकारी दी जाएगी। मौके पर महिला सशक्तीकरण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों एवं चलायी जा रही योजनाओं पर आधारित लघु फिल्म भी मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शित की गई। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के अलावा वरीय अधिकारी मौजूद रहे।
कौन होंगे योजना के पात्र
जीविका दीदियों को इसका लाभ मिलेगा। जो महिला सदस्य नहीं हैं, उन्हें जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य होगा। समूह से जुड़ने के लिए संबंधित ग्राम संगठन में स्वघोषणा और आवेदन देना होगा। साथ ही योजना का लाभ लेने के लिए भी आवेदन देना होगा। उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदिका अथवा उनके पति आयकर दाता की श्रेणी में न हों। आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति सरकारी सेवा (नियमित-संविदा) में न हों।





